भिलाईनगर 7 जुलाई 2023 / फैक्ट्री से फ्युल आइल खरीदने के बाद 14 लाख रुपए से ज्यादा के बकाया रकम को देने में आना-कानी करने वाले दो लोगों पर पुरानी भिलाई पुलिस ने धारा 420 व 34 के तहत अपराध कायम किया है। मामले में प्रार्थी भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज स्थित सुप्रीम पेट्रो सिंथ स्पेशिलिटीज का संचालक करमजीत सिंह बेदी है। वहीं आरोपियों में मेसर्स मामराज कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड के संचालक वाराणसी उत्तरप्रदेश के हरिशंकर दुबे एवं रमाशंकर दुबे पता ग्राम भरदुआ पोस्ट चिनारी जिला रोहतार बिहार हैं। इन दोनों के द्वारा सुप्रीम पेट्रो सिंथ स्पेशिलिटीज भिलाई से 40 लाख 53 हजार 406 रुपए का फ्युल आइल खरीदकर 14 लाख 3406 रुपए का भुगतान कईं बार मांगने के बावजूद नहीं दिया।
यह कि आवेदक मेसर्स सुप्रीम पेट्रो सिंथ स्पेशलिटिज मिलाई का पार्टनर है जो उपरोक्त संस्थान के माध्यम से फ्यूल आइल का सप्लाई (वितरण एवं उत्पादन) का कार्य किया जाता है। अनावेदकगण द्वारा अपने संस्थान मेसर्स मामराज कांस्ट्रक्शन प्रा.लिमि. के माध्यम से फ्यूल आइल क्रय किया जाता है जिसका उपयोग सड़क निमार्ण के कार्य किया जाता है। अनावेदकगण के द्वारा मांग किये जाने पर विभिन्न दिनांक को आवेदक द्वारा फ्युल आइल का सप्लाई वाहन क्र. सीजी 07 सी ए 8158 ट्रक क्र. सीजी 07 0893 एवं ट्रक क्र. सीजी 07 सी ए 7734 के माध्यम से फ्युल आइल का सप्लाई अनावेदकगण को किया गया था
जिसके संबंध में जीएसटी पोर्टल में भी प्रविष्टि की गई है। 2. यह कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक से लिये गये संपूर्ण राशि का भुगतान नही किया जाता था। जो दिसम्बर 04.01.2021 तक आवेदक के साथ व्यापारिक संबंध रखा बाद में आवेदक द्वारा अनावेदक से फ्युल आइल की बकाया राशि 14,03,406/- रु. की मांग किये जाने पर आवेदक से संपर्क करना बंद कर दिया और व्यापारिक संबंध भी नहीं रखा जिसके संबंध में आवेदक द्वारा कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर तथा अधिवक्ता नोटिस प्रेषित कर बकाया राशि की मांग किया गया
किन्तु अनावेदकगण द्वारा आवेदक को शेष राशि का भुगतान नही किया गया है। 3. यह कि आवेदक द्वारा अनावेदगण की बातो पर विश्वास करके फ्यूल आइल का विक्रय अनावेदकगण को किया गया था किन्तु अनावेदकगण द्वारा आवेदक के संस्थान से फ्यूल आइल का क्रय करने के पश्चात बकाया राशि 14,03,406/- रू का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो अमानत में खयानत तथा धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। 4. यह कि अनावेदकगण से रकम की मांग करने के पश्चात अनावेदकगण द्वारा आवेदक को बनारस बुलाया गया था तब आवेदक द्वारा अपने संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पवन मंत्री को भेजा गया था वहां पर अनावेदकगण द्वारा पवन मंत्री के साथ दुर्भावनापूर्वक व्यवहार करते हुए प्रताड़ित कर गाजी-गलौच कर मारपीट करने पर उतारू हो गया था।
इस प्रकार अनावेदकगण द्वारा आवेदक को रकम भुगतान करने का आश्वासन देकर फ्यूल आइल मंगाकर बकाया राशि 14,03,406/- रू. का भुगतान नही कर छलपूर्वक आवेदक के साथ धोखाधड़ी कर आवेदक की राशि को हड़प लिया है तथा अनावेदकगण द्वारा अपराधिक कृत्य कर आवेदक को अत्यधिक आर्थिक क्षति पहुंचायी गई है जो धारा 420, 406 भादवि के अंतर्गत् अपराध है यह कि अनावेदकगण एवं आवेदक प्रतिनिधि पवन मंत्री के द्वारा व्हाट्सप के माध्यम से रकम की मांग किया गया था जिस पर अनावेदकगण द्वारा अतिशीघ्र रकम वापस करने का आश्वासन दिया गया
किन्तु अनावेदकगण की नियत खराब होने के कारण छलपूर्वक आवेदक के संस्थान से फ्यूल आइल मंगाकर धोखा देने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर बकाया राशि 14,03,406/- रु. का गबन कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में मेसर्स मामराज कंस्ट्रक्शन प्राय. लिमि . हरिशंकर दुबे संचालक . रमाशंकर दुबे संचालक निवास पता – ग्राम – भरदुआ, पोस्ट-चिनारी, जिला-रोहतार (बिहार) कार्यालय पता – राजपुरी, आई केयर हस्पिटल के पास, रूपाली अग्रवाल के बाजू में, अहिल्या बाई नगर, (ट्रामा सेंटर) लंका, बनारस (उत्तरप्रदेश) अन्य पता फोर्ड हास्पिटल के सामने, Near BHU Trama Centre, लंका, बनारस (उत्तरप्रदेश)को आरोपी बनाया गया है।.