नो-एंट्री का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों पर यातायात पुलिस की सख्त कार्यवाही
▪️ एम.वी. एक्ट की धारा 115/194 के तहत 15 भारी वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई
▪️ नो-एंट्री अवधि में शहर में प्रवेश कर रहे भारी वाहनों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया
▪️ आम नागरिकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की गई
▪️ नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध आगे भी निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी

भिलाई नगर 10 मार्च 2026:- प्रातः लगभग 06:30 बजे यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा दुर्ग से नेहरू नगर की ओर आने वाले मार्ग पर नो-एंट्री व्यवस्था का उल्लंघन कर शहर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान नो-एंट्री अवधि में शहर में प्रवेश कर रहे भारी वाहनों को रोककर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 के अंतर्गत कुल 15 भारी वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।
शहर क्षेत्र में प्रातःकालीन समय में आम नागरिकों, विद्यार्थियों एवं कार्यालयीन कर्मचारियों का आवागमन अधिक रहता है। भारी वाहनों के प्रवेश से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने तथा यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश हेतु समय-निर्धारण किया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक नो-एंट्री प्रभावी रहती है, दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक सीमित अवधि के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाती है तथा इसके पश्चात दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक पुनः नो-एंट्री लागू रहती है।



सराहनीय कार्य :
उक्त कार्यवाही में यातायात पुलिस दुर्ग की टीम द्वारा सतर्कता एवं प्रभावी ढंग से जांच अभियान संचालित कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील करती है कि शहर में लागू नो-एंट्री एवं यातायात नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।




