सेफी एवं BSP आफिसर्स एसोसिएशन के प्रयास ने लाया रंग..SAIL के अधिकारियों व कर्मचारियों का टैक्स हुआ कम…. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जारी की आदेश ….परक्युजिट ऑन कंपनी एकोमोडेशन को किया कम.. 10 हजार तक की सीधी बचत…

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भिलाई नगर 20 अगस्त 2023 :- सेफी एवं एनसीओए द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्मिकों को कंपनी आवास परक्यूजिट टैक्स, मकान व कार लोन पर परक्यूजिट टैक्स केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के समान करवाने हेतु प्रयास पिछले कुछ वर्षो से किया जा रहा है। विदित हो कि नेशनल कन्फर्डेशन आफ आफिसर्स एसोसिएशन (एनसीओए) सभी सार्वजनिक उपक्रमों के आफिसर्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय संस्था है जिसमें सेफी एक महत्वपूर्ण सदस्य है।


सेफी चेयरमेन एव ओए अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों को मिलने वाले आवासीय परक्यूजिट के दरों में संशोधन किया गया जिसका सीधा लाभ सेल व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों को आयकर में प्राप्त होगा। ये आदेश हमारे केन्द्रीय कर्मचारियों के समान आयकर की मांग की आंशिक पूर्ति है। सेफी अपनी इस मांग को अंतिम रूप से पूर्ण होने तक उठाती रहेगी।


उल्लेखनीय है कि एनसीओए की नेशनल एक्सीक्यूटिव काउंसिल की बैठक जो कि दिनांक 04.09.2022 एवं 27 व 28 मई 2023 को आयोजित की गयी थी उसमें सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों को केन्द्र सरकार के कार्मिकों के समान आयकर लाभ (आवासीय भत्ता, ई.एल. इनकैशमेंट) प्रदान करने की मांग केन्द्र सरकार से की गई थी। सेफी व एनसीओए के इसी प्रयास का परिणाम है कि 19 अगस्त 2023 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत संचालित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना जारी की है जिसके तहत आवासीय परक्यूजिट पर कार्मिकों को आयकर में राहत दी गई।


विदित हो कि सेफी व एनसीओए के प्रयासों के प्रतिफल से सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अर्जित अवकाश के रूप में प्राप्त नगदीकरण की राशि पर 25,00,000/- रूपये (रूपये पच्चीस लाख मात्र) तक की राशि पर कोई आयकर नहीं देना पड़ रहा है।


वित्त मंत्रालय के 19 अगस्त 2023 के आदेश के अनुसार भिलाई परक्यूजिट दर को 7.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया गया है। उदाहरण के तौर पर किसी कार्मिक का मूल वेतन 1 लाख रूपये होने पर उसे 90,000 रूपये पर अतिरिक्त आयकर देना पड़ता है जबकि इस आदेश से यह राशि घटकर 60,000 रूपये हो गयी है जिस पर आयकर देना होगा।

इस प्रकार कार्मिकों को आयकर में लगभग 10,000 रूपये की राहत प्राप्त होगी।
सेफी चेयरमेन एव ओए अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर ने बताया कि यह संघर्ष आवासीय परक्यूजिट के समाप्त होने तक जारी रहेगा।


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