रायपुर 16 जनवरी 2023। राजधानी रायपुर में सार्वजनिक स्थान पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करना व्यक्ति को भारी पड़ा सूचना पर से पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया उसके खिलाफ आपसे अपराध आर्म्स एक्ट का प्रात दर्ज कर लिया गया है पुलिस के अनुसार उपरोक्त शख्स का बंदूक का लाइसेंस की अवधि दिसंबर 2022 में ही खत्म हो चुका है पुलिस ने आरोपी से राइफल वह 20 नग जिंदा कारतूस एक कार को जप्त किया है बंदूक से फायरिंग करने वाला व्यक्ति उमेश सिंह अंबिकापुर का रहवासी बताया जाता है पुलिस के अनुसार एक शख्स पर उसका शौक भारी पड़ गया। बीच सड़क पर उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपी के पास से रायफल व लगभग 20 जिंदा कारतूस जब्त किया गया।
यह पूरा मामला रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। यहां गोविंद सारंग परिसर में रविवार रात एक कार सवार शख्स ने फायरिंग की। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और बताया कि फायरिंग करने वाले के पास बड़ी से रायफल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार क्रमांक JHOI DE 7751 को रोका जिसमें उमेश सिंह नाम का शख्स बैठा था। पुलिस पूछताछ में उसने फायरिंग की बात मान ली।
थाना न्यू राजेंद्र नगर जिला रायपुर अपराध क्रमांक 20 / 2023 धारा 25 27 आर्म्स एक्ट नाम आरोपी :-उमेश सिंह पिता स्वर्गीय सूरज नारायण उम्र 60 साल पता नवापारा चर्च के पास अंबिकापुर छत्तीसगढ़ विवरण:- 15 /01/2023 को टाउन भ्रमण दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गोविंद सारंग परिसर के सामने सार्वजनिक जगह पर बंदूक से गोली चलाया है की सूचना पर जाकर तस्दीक किया तो देखा कार क्र JH01 DE 7751 में एक व्यक्ति मिला जिसे पूछने पर अपना नाम उमेश सिंह बताया उसने अपने 315 बोर राइफल से सार्वजनिक स्थान पर फायर करना बताया कि जिसे मौके पर राइफल रखने के संबंध में नोटिस दिया जो राइफल के लाइसेंस की मियाद 31 -12/2022 को समाप्त होना लिखित में दिया आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 25 -27 आर्म्स एक्ट के पास जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया