रायपुर 8 नवंबर 2022 :!महादेव आऩलाईन बेटिंग एप के माध्यम से सट्टा संचालित करते 06 सटोरिये गिरफ्तार।आरोपियों द्वारा महादेव आॅनलाईन बेटिंग एप के माध्यम से किया जा रहा था ऑनलाईन सट्टा का संचालन। मुखबीर की सूचना पर एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्यवाही। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ओ.सी.एम. चैक स्थित पुरान टंकी के नीचे सेटअप तैयार कर खिला रहे थे महादेव आॅनलाईन बुकिंग एप के माध्यम से ऑनलाईन सट्टा ऑनलाईन सट्टा लाईव क्रिकेट, केसिनो, पोकर गेम, लूडो, फुटबॉल के गेम में लगाते है हार जीत का दांव। सटोरियों के कब्जे से 03 नग लैपटाॅप, 15 मोबाईल फोन, 04 ए.टी.एम. कार्ड एवं सिम कार्ड किया गया है जप्त।आरोपियों से जप्त मशरूका की कीमत है लगभग 6,50,000/- रूपये। सटोरियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 344/22 धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत् किया गया है अपराध पंजीबद्ध। सटोरियों के विरूद्ध पृथक से धारा 151 जा.फौ. के तहत की जा रही है कार्यवाही। ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा, सट्टा एवं जुआ खिलाने/खेलने वालों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का जारी रहेगा अभियान।







विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा, सट्टा एवं जुआ संचालित करने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही सट्टा एवं जुआ के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।इसी क्रम में 08.11.2022 को एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ओ.सी.एम. चैक स्थित पुरानी पानी टंकी के नीचे कुछ व्यक्ति लैपटाॅप व मोबाईल फोन से ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू एवं उप पुलिस अधीक्षक अपराध दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी कोतवाली को सटोरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।






जिस पर एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया तथा आरोपियों के कब्जे से 15 नग मोबाईल फोन, 03 नग लैपटॉप एवं 04 नग ए.टी.एम. कार्ड बरामद किया गया। व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम अशरफ खान, सुरेन्द्र सोनी, मान सिंग, रितिक मोटवानी, कुशाल दरड़ा एवं किरन काले होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा उनके लैपटॉप एवं मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा महादेव आॅनलाईन बुकिंग एप के माध्यम से सेटअप तैयार कर, वेबसाईट व व्हॉट्सएप ग्रुप बनाकर, लाईन लेकर ऑनलाईन सट्टा संचालित करना पाया गया। उक्त सभी सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से 03 नग लैपटॉप, 15 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 6,50,000/- रूपये, 04 नग ए.टी.एम. कार्ड एवं सिम कार्ड जप्त कर सटोरियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 344/22 धारा 4(क) जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। उक्त सभी सटोरियों के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत भी कार्यवाही की गई है।




जायका बिरयानी में हिस्सेदारी के नाम पर धोखाधड़ी कर महादेव ऑनलाईन सट्टा एप संचालित करने वाला दुकान स्वामी सहित 02 आरोपी गिरफ्तार।
01. अशरफ खान पिता कादीर खान 29 साल निवासी चैरसिया काॅलोनी मस्जिद के पास रायपुर।
02. सुरेन्द्र सोनी पिता निरंन सोनी 22 साल निवासी कांटाभांजी साहू पारा थाना कांटाभांजी जिला बालांगीर उड़ीसा।
03. मान सिंग गोड़ पिता हरीराम गोड़ 28 साल निवासी थाना खमरिया जिला बेमेतरा रायपुर।
04. रितिक मोटवानी पिता श्री महेश कुमार मोटवानी 22 साल निवासी माधवनगर जिला कटनी मध्य प्रदेश।
05. कुशाल दरड़ा पिता हरीश दरड़ा 21 साल निवासी नया बस स्टैण्ड मुंगेली थाना मुंगेली जिला मुंगेली।
06. किरन काले पिता प्रकाश काले 43 साल निवासी पंचशील नगर मालेगांव रोड एन.आर.सी काॅलोनी थाना कल्पन महाराष्ट्र।
जायका बिरयानी में हिस्सेदारी के नाम पर धोखाधड़ी कर महादेव ऑनलाईन सट्टा एप संचालित करने वाला दुकान स्वामी सहित 02 आरोपी गिरफ्तार।



आरोपियों द्वारा जायका बिरयानी में हिस्सेदारी के नाम पर प्रार्थी से समस्त बैंकिंग दस्तावेज प्राप्त कर, खाता खुलवाकर किया गया था धोखाधड़ी।
प्रार्थी के खाते का उपयोग किया जा रहा था ऑनलाईन सट्टा प्लेटफॉर्म महादेव एप में सट्टा संचालित करने में लेन-देन हेतु।
प्रार्थी के नाम पर ही मोबाईल सिम आबंटित कराकर आरोपियों द्वारा उसका उपयोग कर किया जा रहा था सट्टा संबंधी लेन-देन।
मुख्य आरोपी आशीष भालकर था प्रार्थी के बचपन का दोस्त। फरार दोनों आरोपियों को दिल्ली में हिरासत में लिया जाकर पूछताछ में अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर किया गया गिरफतार।
प्रकरण में संलिप्त आरोपी प्रितम अग्रवाल है फरार जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के किये जा रहे है हरसंभव प्रयास।
आरोपियों के कब्जे से 08 मोबाईल फोन किया गया है जप्त।
आरोपियों द्वारा बताये गये 08 बैंक खातों से लगभग 04 लाख रूपये की रकम को किया गया है होल्ड।
आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 314/22 धारा 420, 34 भादवि. का किया गया है अपराध पंजीबद्ध।



शेख कमालुद्दीन ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.12.2021 को उसका मित्र आशीष भालेकर, जो जायका बिरयानी सेंटर का मालिक है ने उससे मुलाकात की तथा बताया कि वह अपने अन्य 02 साथी नावेद कुरैशी और प्रीतम अग्रवाल के साथ मिलकर अपना जायका बिरयानी सेंटर का अलग-अलग स्थानों में ब्रांच खोल रहा है यदि तुम चाहो तो हमारे पार्टनरशिप में हिस्सेदार बन सकते हो। आशीष भालकर ने प्रार्थी को पार्टनरशिप के लिये बैंक में खाता खोलवाना होगा कहा जिसके लिये तुम्हारा आधार कार्ड, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेज की मांग कि जिस पर प्रार्थी ने आशीष भालकर से बचपन से दोस्त होने के कारण उसके बातो में विश्वास करते हुए अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, साईन किया हुआ ब्लेंक चेक उसे दे दिया। कुछ दिनो बाद आशीष भालकर प्रार्थी को बंधन बैंक तात्यापारा ले जाकर वहां बैंक में खाता खुलवाया जिस पर खाता खुलवाने के लिए समस्त आवश्यक दस्तावेजों में प्रार्थी से हस्ताक्षर लिये तथा प्रार्थी के नाम से नया सिम कार्ड लेकर उससे बैंक खाता को लिंक कर आशीष भालकर ने उक्त सिम कार्ड को अपने पास रख लिया। प्रार्थी द्वारा पासबुक ए.टी.एम कार्ड एवं पासबुक के संबंध में पूछने पर आशीष भालकर ने बैंक से जब मुझे मिलेगा तब तुम्हें दे दूंगा कहा। कुछ महीना पश्चात् फिर प्रार्थी द्वारा एटीएम कार्ड व पासबुक के सबंध मे पुछताछ करने पर आशीष भालकर ने बोला कि हमारे बिरयानी सेंटर का ब्रांच खुलने पर तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे खाते मंे आने लग जायेंगे किन्तु 04 से 05 महिना बाद भी आशीष भालकर द्वारा प्रार्थी को एटीएम कार्ड एवं बैंक पासबुक नही दिया। जिस पर प्रार्थी ने शंका होने पर बंधन बैंक जाकर जानकारी प्राप्त कि जिस पर उसे ज्ञात हुआ कि उसके बैंधन बैंक के खाते से बहुत पैसों का लेन-देन हुआ है, इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पूछताछ करने हेतु आशीष भालकर को फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश कि किन्तु आशीष भालकर से संपर्क नही हुआ।
इसी दौरान प्रार्थी को समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आशीष भालकर अपने अन्य साथियांे के साथ मिलकर महादेव नामक ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा का संचालन करता था। जिसने प्रार्थी को जायका बिरयानी सेंटर में पार्टनरशिप का झांसा देकर पैसे कमाने का लालच देते हुए प्रार्थी से महादेव ऑलाईन सट्टा हेतु बैंक खाता खुलवाकर एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर फरार हो गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 314/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी कोतवाली को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा आस-पास के व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए घटना में संलिप्त आरोपियों का पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी के बैंक खाता का सम्पूर्ण लेन-देन विवरण प्राप्त किया गया, साथ ही प्रार्थी के बैंक खाते से जिन बैंक खातों में रकम का लेन-देन किया गया था, उन खातों के संबंध में भी संबंधित बैंकों से दस्तावेज व जानकारी प्राप्त किया गया। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट के साईबर विंग द्वारा आरोपियों से संबंधित समस्त तकनीकी साक्ष्य प्राप्त कर उसका विशलेषण कर आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु लगातार सघन पतातलाश किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपियों के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही भी किया गया। इस क्रम में तकनीकी साक्ष्य व प्राप्त सूचना के आधार पर एसीसीयू की विशेष टीम दिल्ली रवाना की गई थी, जो टीम के द्वारा वहॉ पहुॅचकर आरोपियों का पतासाजी कर प्रकरण में संलिप्त मुख्य आरोपी आशीष भालकर एवं नावेद कुरैशी को हिरासत में लिया गया। आरोपियों से पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया जिससे उक्त दोनों आरोपियों को आज 08.11.2022 को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।
घटना के संबंध में आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा आधा दर्जन से अधिक बैंक खातों का संचालन कर महोदव ऑनलाईन सट्टा एप को संचालित किया जाना तथा महादेव ऑनलाईन सट्टा एप के लेन-देन हेतु उक्त धोखाधडी की घटना को कारित करना स्वीकार किया गया।
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी प्रीतम अग्रवाल फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 08 नग मोबाईल फोन तथा उनके द्वारा बताये गये 08 बैंक खातो में लगभग 04 लाख रूपये की रकम को होल्ड कराते हुए आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपीगण-


आशीष भालकर पिता स्व. विजय भालकर 38 साल निवासी तात्यापारा जी.ई.रोड के सामने थाना गोलबाजार रायपुर।
मोह. नावेद पिता सत्तार मोहम्मद 46 साल निवासी संतोषी नगर शिवाजी चौक के पास थाना टिकरापारा रायपुर।
उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक उमेन्द टण्डन, थाना प्रभारी कोतवाली, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से निरीक्षक गिरीश तिवारी, निरीक्षक गौरव तिवारी, सउनि संतोष सिंह, प्र.आर. महेन्द्र राजपूत, आर. महिपाल सिंह ठाकुर, संतोष सिन्हा, सुरेश देशमुख, म0आर0 बसंती मौर्य, म0आर0 बबीता देवांगन, आर0 अनुरंजन तिर्की, आर0 नितेश सिंह राजपूत थाना कोतवाली से उपनिरीक्षक रामचन्द्र साहू, सउनि चंदूलाल सिन्हा एवं आर. शैलेष नेताम की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।


