भिलाई महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर व उनके पति पूर्व एल्डरमेन डॉ. दीपक क्लाडियस के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर भिलाई नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज…… बेटी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने लिया था परिचित से 18 लाख रुपए…. साल भर बाद भी रुपए नहीं लौटाए तो पीड़ित पक्ष ने किया न्यायालय का रुख

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भिलाई नगर 10 मार्च 2024:-  भिलाई नगर  निगम के प्रथम कार्यकाल में एल्डरमैन बने डा. दीपक क्लाडियस और उसकी पत्नी भिलाई महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर प्रतिभा छाया क्लाडियस के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। सेक्टर-सात निवासी एक महिला और उसके बेटे ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर कर अपराध दर्ज करने की अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी की है।  भिलाई नगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 134/ 2024 धारा 420,34 के तहत अपराध पंजीयन कर मामले की विवेचना कर रही है

पीड़ित मां-बेटे ने न्यायालय में जानकारी दी कि आरोपितों ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी का विदेश के मेडिकल, कालेज में प्रवेश की फीस के लिए आरोपितों ने पीड़ितों से 18 लाख रुपये उधार लिया था। रुपये मांगने पर आरोपितों ने तीन चेक दिए, लेकिन – खाते में रुपये न होने के कारण वे भी’  बाउंस हो गए। वहीं आरोपितों ने ग्राम गुरुर में अपनी जमीन बताकर उसका – आम मुख्तयार नामा दिया, लेकिन पता चला कि वह जमीन भी किसी और के नाम पर है। इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीकी तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली न्यायालय ने आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत प्राथमिकी की है।

पुलिस ने बताया कि सेक्टर-सात निवासी शिकायतकर्ता भगवती तिवारी और उसके बेटे विवेक तिवारी की शिकायत पर भिलाई निगम के पूर्व एल्डरमैन डा. दीपक क्लाडियस और उसकी पत्नी प्रतिभा छाया क्लाडियस के खिलाफ प्राथमिकी की गई है।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित और आरोपित दंपती पहले से परिचित हैं। आरोपितों ने उन्हें कहा था कि उनकी बेटी अनन्या क्लाडियस विदेश के मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिए रुपयों की जरूरत है। आरोपितों ने उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि वे लोग एक साल के भीतर पूरे रुपये वापस और यदि रुपये नहीं लौटा पाते तो ग्राम गुरुर में उनकी 1.30 एकड़ जमीन है, जिसे वे उन्हें दे देंगे। आरोपितों की बातों पर विश्वास कर के पीड़ितों ने चार अप्रैल 2014 को पहले आठ लाख और 15 अक्टूबर 2015 को 10 लाख रुपये दिया था। जब पीड़ितों ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपितों ने उन्हें अपने खाते के तीन चेक दिए। साथ ही अपनी जमीन का इकरारनामा और मुख्तयारनामा पीड़ितों को दे दिया। जब पीड़ितों ने आरोपितों द्वारा दिए गए चेक को बैंक में जमा किया तो खाते में राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। वहीं जिस जमीन का आरोपितों ने मुख्तयारनामा दिया था, वो भी किसी और के नाम पर थी।

रकम वापस कर देने हेतु परिवादीगणों के साथ इकरारारनामा निष्पादित किया गया था जो कि झूठा साबित हुआ । अभियुक्तगण बेखौफ होकर मात्र वर्तमान मुसीबत या परिस्थिति कानूनी अड़चन को टालने के उद्देश्य से यहां तक लिखा पढ़ी करते हैं कि अभियुक्तगण रकम वापस करने के लिए देनदार है तथा उनके द्वारा गलत तरीके से रकम प्राप्त कर ली गई है । आगे यह भी लिखते हैं कि यदि दो माह के भीत्तर रकम वापस नहीं किया तो मेरे विरूद्ध एफ आई आर भी दर्ज की जा सकेगी इस तरीके से इकरारनामा निष्पादित कर नियम और कानून को ताकत में रखकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देकर अपने आपको बचाने की कोशिश करते हैं। अभियुक्तगण बहुत ही शातिर व चालाक किश्म के आदमी है। अभियुक्त दीपक क्लाडियस अपने आपको पेशे से डाक्टर बताता है तथा अभियुक्ता श्रीमती प्रतिमा छाया क्लाडियस भिलाई महिला महाविद्यालय हुडको भिलाई में व्याख्याता के पद पर पदस्थ है । अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में भी अपने बच्चे को मेडिकल कलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर श्री भारतभूषण शर्मा एवं श्रीमती कल्पना शर्मा जो कि भिलाई सेक्टर 09 हास्पिटल में कार्यरत रही हैं से भी कुल 13 लाख रूपये की वसूली किये है। उक्त संबंध में भारतभूषण शर्मा के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है जो कि वर्तमान में जांच हेतु लंबित है। एक अन्य प्रकरण में श्रीमती सुधा राव जो कि भिलाई महिला महाविद्यालय में प्राचार्या के रूप में पदस्थ है के साथ भी उसी प्रकार के रकम की  आवश्यकता की दुहाई देकर उनके साथ घोखाधड़ी कर रकम वसूली किये हैं जिसकी शिकायत श्रीमती सुधा राव के द्वारा आईजी. कार्यालय में देने के पश्चात अभियुक्तगणों के द्वारा समझौता के रूप में श्रीमती सुधा राव को 9 लाख रूपये प्रदान की है। इसी प्रकार अभियुक्तगणों के द्वारा श्रीमती गीता कतलम पति स्व. बृजलाल कतलम निवासी अनुटोला तह. डोंगरगाव जिला राजनादगांव से भी 35 लाख रूपये घोखाधड़ी कर रकम उगाही किये है जिसकी शिकायत होने पर अभियुक्तगणों के द्वारा मामले को शांत करने के उद्दे श्य से दिनांक 14.06.2022 को 10 लाख रूपये का भुगतान कर शेष रकम 02 माह के अंदर अदा करने का वचन दिये हैं। 7. यह कि, परिवादीगण अपने साथ हुए छल कपट धोखाधड़ी की शिकायत भिलाई नगर सेक्टर 06 थाने में दिनांक 23.01.2023 को किये जिस पर पुलिस द्वारा हस्तक्षेप अयोग्य बताते हुए परिवादीगण को फैना क.22/2023 दिनांक 23.01.2023 को देकर  न्यायालय के शरण में जाने की सलाह दिये।

आरोपितों द्वारा किए गए धोखाबाजी का अंदाजा लगने पर जब पीड़ितों ने उनसे अपने रुपये मांगे तो उन्होंने एक इकरारनामा किया और दो महीने में रुपये लौटाने की बात कही लेकिन, – उसके बाद भी रुपये नहीं लौटाए। उनके बारे में पतासाजी करने पर पता चला कि आरोपित डा. दीपक क्लाडियस की पत्नी प्रतिभा छाया क्लाडियस भिलाई महिला महाविद्यालय हुडको में व्याख्याता है। दोनों आरोपितों ने इसी तरह से कुछ और भी लोगों से रुपये लेकर उनसे ठगी की है। आरोपितों ने सेक्टर-नौ अस्पताल में कार्यरत रहे भारत भूषण शर्मा और कल्पना शर्मा से 13 लाख रुपये की ठगी की है, जिसकी शिकायत की जांच की जा रही है। आरोपितों ने भिलाई महिला महाविद्यालय की प्राचार्या सुधा राव से नौ लाख रुपये की ठगी की थी, जिसकी आईजी कार्यालय में शिकायत के बाद उन्होंने रुपये वापस लौटाकर समझौता किया। इसके साथ ही आरोपितों ने ग्राम अनुटोला डोंगरगांव जिला राजनांदगांव निवासी गीता कतलम से 35 लाख रुपये लिए थे। उसकी शिकायत होने पर आरोपितों ने उसे 10 लाख रुपये लौटाए और बाकी के रुपये दो महीने में लौटाने का वचन देकर उन्हें शांत करवा दिया था। ये जानकारी लगने के बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली, जहां से आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी करने का आदेश दिया गया है।


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