रायपुर, 4 फरवरी 2024/ महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है।
इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्वसंबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है।
गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 01 मार्च 2024 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। इस योजना के तहत पात्र महिला को रूपये 1000 रूपए प्रतिमाह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम/विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। आवेदन पत्र 05 फरवरी 2024 से निःशुल्क ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे – स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज (निवास प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र), स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र/ ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी/वार्ड/ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची/स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/मतदाता परिचय-पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस (कोई एक), पात्र हितग्राहियों का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं स्व-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र (आवेदन के साथ संलग्न) अनिवार्य रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।
आवेदन करने लिए ऑनलाईन पोर्टल https:\\www.mahtarivandan.cgstate. gov.in तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र से, ग्राम पंचायत, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में आने वाले वार्डों में एवं आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। महतारी वंदन योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग/एकीकृत बाल विकास परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्रों से सम्पर्क कर सकते हैं।