कोण्डागांव 28 नवंबर 2022 । जिला कोण्डागांव के थाना क्षेत्र मर्दापाल के ग्राम रानापाल के प्रधान अध्यापक हन्नुराम बघेल को छत्राओं से छेड़छाड़ के मामले में निलंबित कर एफआईआर दर्ज करने की जानकारी सोमवार को प्राप्त हुई है। विगत दिनों जिले के नवगठित तहसील मर्दापाल के अंतर्गत आने वाले ग्राम रानापाल में शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक हन्नुराम बघेल के विरुद्ध छात्राओं से छेड़छाड़ किये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसे कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित जांच समिति को दिया गया था।
उक्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छात्राओं के विरूद्ध छेड़छाड़ की शिकायत की पुष्टि करते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार मानते हुए प्रधान अध्यापक शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रानापाल हन्नुराम बघेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
बीईओ ने दर्ज कराया प्रधान अध्यापक के विरुद्ध एफआईआर
जहां एक ओर प्रधान अध्यापक हन्नुराम बघेल के विरुद्ध शिक्षा विभाग के द्वारा निलंबन की कार्यवाही की गई, वहीं बीईओ कोण्डागांव शंकरलाल मण्डावी के द्वारा पुलिस थाना मर्दापाल में हन्नुराम बघेल के विरुद्ध छात्राओं से छेड़खानी किए जाने के मामले में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। मर्दापाल थाना पुलिस द्वारा आई.पी.सी.की धारा 354 ए (1) के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।