हाईकोर्ट ब्रेकिंग :- 55 (पचपन) वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारी/कर्मचारी की घोर अनुसूचित जिले में पदस्थापना अनुचित….

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बिलासपुर 22 दिसंबर 2024:- हाईकोर्ट ब्रेकिंग :- 55 (पचपन) वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारी/कर्मचारी की घोर अनुसूचित जिले में पदस्थापना अनुचित

MIG-C/13, नेहरूनगर, बिलासपुर निवासी डी.आर.ठाकुर, पुलिस थाना-कुसमुण्डा, जिला-कोरबा में पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक (सब इन्सपेक्टर) के पद पर पदस्थ हैं। उक्त पदस्थापना के दौरान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस मुख्यालय, रायपुर द्वारा डी.आर.ठाकुर का स्थानांतरण जिला-कोरबा से घोर अनुसूचित/नक्सली प्रभावित जिला-दन्तेवाड़ा स्थानांतरण किये जाने से क्षुब्ध होकर सब इन्सपेक्टर डी.आर. ठाकुर द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई।

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा दिनांक 03.06.2015 को जारी सर्कुलर के पैरा क्रमांक 1.5 के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य के जो अधिकारी/कर्मचारी 55 (पचपन) वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के घोर अनुसूचित जिलों में पदस्थ नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पुलिस मुख्यालय, रायपुर द्वारा दिनांक 28.05.2018 को जारी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों हेतु स्थानांतरण नीति एसओपी क्रमांक 30/2018 की कण्डिका 5(7) के तहत् उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के 02 वर्ष पूर्व यथासंभव गृह जिले में पदस्थ करने पर विचार किया जाएगा।

चूंकि याचिकाकर्ता की वर्तमान में उम्र 60 वर्ष एवं 06 माह है एवं याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट को सिर्फ डेढ़ वर्ष शेष है इसके बावजूद भी पुलिस महानिदेशक, रायपुर द्वारा उपर्युक्त वर्णित स्थानांतरण नीति का घोर उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता का अति संवेदनशील एवं घोर नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा स्थानांतरण किया गया। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर स्थगन (स्टे) करते हुए सचिव, गृह विभाग को यह निर्देशित किया गया कि वे उपर्युक्त वर्णित स्थानांतरण नीति के तहत् याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करें।

उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रिट याचिका W.P.(S) No. 8123/2024 में दिनांक 12.12.2024 को जारी आदेश की प्रति…


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