हाईकोर्ट ब्रेकिंग :- अवमानना मामले में एसपी महासमुन्द  को नोटिस जारी अधिवक्ता द्वारा एस.पी. महासमुन्द के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की मांग…

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अवमानना मामले में एस.पी. महासमुन्द आसुतोष सिंह को नोटिस जारी (अधिवक्ता द्वारा एस.पी. महासमुन्द के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की मांग)

बिलासपुर 12 जुलाई 2025 :- पार्वती नगर, गुढ़ियारी, रायपुर निवासी नरेन्द्र यादव जिला-महासमुन्द में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर रहते हुए सेवा से पृथक कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा  21.02.2025 को रिट याचिका पर सुनवाई के पश्चात् नरेन्द्र यादव के सेवा से पृथक संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए उसे सेवा सेवा में बहाल करने का आदेश किया गया था, परन्तु निर्धारित 90 (नब्बे) दिवस से अधिक की समयावधी बीत जाने के पश्चात् भी एस.पी. महासमुन्द आशुतोष सिंह द्वारा याचिकाकर्ता को जिला-महासमुन्द में आरक्षक पद पर ज्वाईनिंग ना दिये जाने से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता नरेन्द्र यादव द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाति कुमारी के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष अवमानना याचिका दायर की गई।

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाति कुमारी द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा किसी रिट याचिका या अन्य याचिकाओं में मेरिट पर आदेश पारित किये जाने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य के आई.ए. एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधी के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना कर पीड़ित पक्षकार को लगातार प्रताड़ित एवं परेशान किया जाता है इसके साथ ही उच्च न्यायालय के आदेशों की लगातार अवमानना की जा रही है।

अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 12 का हवाला दिया गया जिसमें उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध 06 (छः) माह का कारावास या 2000 रू. का जुर्माना या दोनों दण्ड एक साथ दिये जाने का प्रावधान किया गया है, चूंकि याचिकाकर्ता के मामले में एस.पी. महासमुन्द आसुतोष सिंह द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर याचिकाकर्ता को लगातार प्रताड़ित एवं परेशान किया गया,

अतः एस.पी. महासमुन्द आसुतोष सिंह को न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत् दण्डित किये जाने की मांग की गई। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए एस.पी. महासमुन्द आसुतोष सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

संलग्न :- (1) उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा अवमानना याचिका Cont. No. 968/2025 में दिनांक 08.07.2025 को पारित आदेश की प्रति। (2) उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत अवमानना याचिका के महत्वपूर्ण भाग की प्रति।

(3) न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 की प्रति ।


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