बिलासपुर 21 नवंबर 2024:- सचिव, गृह (पुलिस) विभाग सब इन्सपेक्टर के ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन मामले का निराकरण करें ग्राम-कोहिनपारा, पुलिस थाना नगरी, जिला-घमतरी निवासी अरूण मरकाम, जिला-बीजापुर में वर्ष 2018 में पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक (सब इन्सपेक्टर) के पद पर पदस्थ थे। उक्त पदस्थापना के दौरान पुलिस थाना उसूर अंर्तगत् नड़पल्ली के जंगल में नक्सलाईड आपरेशन के दौरान नक्सली को मार गिराया इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार एवं नक्सली साहित्य जप्त किया गया था


उसके बावजूद भी अरूण मरकाम को इन्सपेक्टर के पद पर ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान ना किये जाने से क्षुब्ध होकर सब इन्सपेक्टर अरूण मरकाम द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं पी.एस. निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं पी.एस. निकिता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुलिस थाना उसूर अंतर्गत् किये गये एन्टी नक्सलाईट आपरेशन में शामिल सब इन्सपेक्टर उमाशंकर राठौर, ईश्वर लाल ध्रुव, भीमार्जुन तांडी, भुनेश्वर नाग को इन्सपेक्टर पद पर ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान कर दिया गया परन्तु याचिकाकर्ता को ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान नहीं किया गया






जबकि याचिकाकर्ता का उक्त एन्टी नक्सलाईट आपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान था। इसके साथ ही थाना प्रभारी-उसूर द्वारा तैयार किये गये मुठभेड़ के संबंध में प्रतिवेदन इसके साथ ही डी-ब्रीफिंग रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख था कि याचिकाकर्ता अरूण मरकाम उक्त नक्सलाईड आपरेशन में प्रभारी अधिकारी थे एवं उनके द्वारा अत्यंत सराहनीय कार्य किया गया।



पुलिस रेगुलेशन 1861 के रेगुलेशन 70 में यह प्रावधान है कि पुलिस सेवा के दौरान अत्यंत साहसिक एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को उच्च पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया जायेगा इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को उक्त अधिकार से वंचित रखा गया। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात रिट याचिका को स्वीकार कर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग को यह निर्देश दिया गया कि वे सब इन्सपेक्टर अरूण मरकाम के इन्सपेक्टर पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन का पुलिस रेगुलेशन 1861 के रेगुलेशन 70 के तहत निराकरण करें।



