हाइवे पेट्रोलिंग द्वारा नशे के हालात में लहराती भारी वाहन को गुरुद्वारा चौक से पीछा कर खुर्सीपार चौक में रोका गया…. हाईवे पेट्रोलिंग की सतर्कता से  बडी दुर्घटना की अनहोनी को रोका गया

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भिलाईनगर 20 मार्च 2024 :- हाइवे पेट्रोलिंग द्वारा नशे के हालात में लहराती भारी वाहन को गुरुद्वारा चौक से पीछा कर खुर्सीपार चौक में रोका गया। हाईवे पेट्रोलिंग की सतरता से कोई बडी दुर्घटना की हनहोनी को रोका गया।

यातायात हाईवे पेट्रोलिंग द्वारा एक्सीडेन्ट करकर भाग रहे भारी वाहन चालक को घेराबंदी कर पकडा गया।वाहन चालक द्वारा भारी मात्रा में 215 MG शराब का सेवन कर वाहन चलाते पाया गया।

वाहन चालक पर 185 की कार्यवाही कर वाहन जप्त कर अग्रिम कार्यवाही के लिए न्यायालय भेजा गया।

न्यायालय द्वारा वाहन चालक पर 10500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर लायसेंस सस्पेंड करने निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन पर एवं श्री सतीष ठाकुर,  संतानंद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक, (यातायात) के नेतृत्व में नेशनल हाईवे अंजोरा से कुम्हारी 40 किमी के बीच में आपातकालीन स्थिति जाम की स्थिति निर्मित होने पर तत्काल जाम हटाने, सडक दुर्घटना में घायलों को तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाने 04 हाईवे पेट्रोलिंग संचालित किया जा रहा है जो 24 घंटे नेशनल हाईवे में पेट्रोलिंग करते नजर आते है।

कल  19.03.2024 को दुर्ग से रायपुर मार्ग में गुरुद्वारा चौक से भारी वाहन लहराते हुये नेहरू नगर चौक में वाहन क्रं आर.जे. 11 जीबी 0329 के चालक लवकुश निवासी ,फिरोजाबाद के द्वारा एक कार को ठोकर मारकर भागने का प्रयास कर रहा था जिसे चौक में ड्यूटी में तैनात प्रआर. धनश्याम दुबे एवं आर. विनोद द्वारा रोकने पर वाहन न रोकते हुए सीधे बढाने लगा जिस पर उक्त कर्मचारियों द्वारा साईड हटकर अपनी जान बचाई

और तत्काल सहायक उप निरीक्षक राजकुमार दुबे द्वारा हाईवे पेट्रोलिंग 02 को सेट पर पाइंट दिया गया जिस पर ड्यूटी पर तैनात आर. जितेन्द्र मारकण्डेय एवं नरेन्द्र यादव के द्वारा तत्काल उक्त वाहन का पीछा कर खुर्सीपार चौक में घेराबंदी कर पकडा गया उक्त वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था जिसे ब्रीथ एनेलाईजर मशीन से चेक करने पर भारी मात्रा में 215 एमजी शराब का सेवन कर वाहन चलाते पाया गया।

जिसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन जप्त कर अग्रिम कार्यवाही के लिए न्यायालय भेजा गया जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक को 10500/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित कर चालक का लायसेंस संस्पेड करने परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया।


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