गौवंश के मांस को काट कर खाने वाले के विरूद्ध हिर्री पुलिस की त्वरित कार्यवाही…..

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अपराध क्रमांक:- 220/2025 धारा:- 5,10 छ ग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004
 गौवंश के मांस को काट कर खाने वाले के विरूद्ध हिर्री पुलिस की त्वरित कार्यवाही
एफ आई आर के तुरंत बाद किया गया गिरप्तार
 आरोपी के कब्जे से गौवंश काह् जप्त
 01 नफर आरोपीे को किया गया गिरफ्तार

बिलासपुर 15 सितंबर 2025:- द् विवरण इस प्रकार से है कि 13 सितंबर   को प्रार्थी मनोज निषाद पिता छेद कुमार निषाद  22 साल साकिन मेडपार छोटा थाना हिर्री का थाना उपस्थित आकर मौखिक सूचना दिया कि ग्राम धौराभाठा भुलकहां मंदिर रोड किनारे मुक्तिधाम के पास एक ब्यक्ति गौवंश बछडे के मांस को खाने के लिए काट रहा है

सूचन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  को सूचना से अवगत कराकर  अतिक्ति पुलिस अधीक्षक  अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा  डेरहाराम टण्डन के दिशा निर्देश पर थाना हिर्री से टीम सहित मौका जाकर सूचना तस्दीक किया गया जो एक ब्यक्ति गौवंश के मांस को खाने के लिए काट कर रखा था जिससे कब्जे से गौ मांस को जप्त कर विधिवत छ ग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत कार्यवाही किया गया आरोपी की विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।

नाम अरोपीे:- विदेशी मेहर पिता ईतवारी मेहर  45 साल साकिन धौराभाठा थाना हिर्री बिलासपुर छ.ग.


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