भिलाई नगर 28 मई 2024:- भिलाई इस्पात संयंत्र ने 23 करोड रुपए के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 15% के लगभग विद्युत दर वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रखा था जिस पर स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए आज रेगुलेटरी कमीशन आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष को रखा इस अवसर पर स्टील सिटी चेंबर के महासचिव दिनेश सिंघल सलाहकार सदस्य रामकुमार गुप्ता उपाध्यक्ष एवं सिंधी ब्रदर मंडल के संरक्षण सुरेश रतनानी भी उपस्थित थे और सभी ने अपने विचार आयोग के समक्ष रखें ।
विद्युत नियामक आयोग के समक्ष स्टील सिटी चेंबर के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने भिलाई इस्पात संयंत्र टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत बिजली दर वृद्धि प्रस्ताव का विरोध किया और आयोग से अपील की विद्युत दरों में वृद्धि किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए करण आपके आदेशों का पालन भिलाई इस्पात संयंत्र 2008 से अब तक नहीं कर रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के संरक्षण में आबाध गति से विद्युत चोरी जारी है जिसे रोका जाना चाहिए ताकि भिलाई इस्पात संयंत्र को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सके शहर के उपभोक्ताओं पर विद्युत धारा में वृद्धि करके बीएसपी के अधिकारियों को विद्युत चोरी यथावत करते रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के नियुक्त अधिवक्ता को विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि भिलाई में विद्युत उपभोक्ता फोरम को क्यों बंद कर दिया गया है क्यों आम उपभोक्ताओं की सुनवाई वहां नहीं होती उपभोक्ता यहां आकर अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराएगा तो कहां कराएगा ।
विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के और से उपस्थित हुए अधिवक्ता को लगभग हर विषय पर फटकार लगाई और स्टील सिटी चैंबर द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों पर लिखित में जानकारी देने के निर्देश दिए हेमंत वर्मा ने अधिवक्ता को फटकार लगाते हुए कहा की विद्युत उपभोक्ताओं को जब तकलीफ होगी और आप कार्यालय स्थानीय स्तर पर बंद कर दोगे तो यहां आकर जानकारी नहीं देगा तो कहां देगा कार्यालय क्यों बंद हुआ इसकी भी जानकारी मांगी गई
चेंबर के अध्यक्ष ज्ञानचंद सौंप गए ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि भिलाई ने जिस नुकसान से भरपाई की बात कही है वह कपोल कल्पित और काल्पनिक दस्तावेजों पर आधारित है । ज्ञानचंद जैन ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हाफ बिजली बिल योजना को अब तक भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लागू नहीं किए जाने पर भी गहरा रोष जाहिर किया और कहा कि शहर के आम आवासीय उपभोक्ताओं को राज्य शासन के आदेश की तारीख से विद्युत बिल योजना का लाभ मिलना चाहिए इस संदर्भ में भी आयोग को दिशा निर्देश देना चाहिए ।
चेंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन एवं दिनेश सिंघल महासचिव ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन समय-समय पर तृतीय पक्ष के उपभोक्ताओं को हर विषय पर जिस पर किसी तरह की कोई भी आपत्ती आवास या दुकानों के संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र को आपत्ति हो हर दस्तावेज में विद्युत कनेक्शन काटे जाने की धमकी दी जाती है। आयोग ने पूर्व में आदेश जारी किया था जिसमें इस बात का उल्लेख था कि समय पर बिजली बिलों के भुगतान होने पर किसी भी उपभोक्ता की बिजली नहीं काटी जा सकती इस विषय पर भी इस विषय पर भी आयोग ने भिलाई इस्पात टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के प्रतिरोध जाहिर किया और स्टील सिटी चेंबर के पदाधिकारी को दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कहीं चेंबर के पदाधिकारी ने तत्काल दस्तावेज उपलब्ध कराये ।
स्टील सिटी चेंबर के उपाध्यक्ष सुरेश रतनानी एवं सलाहकार सदस्य रामकुमार गुप्ता ने समय पर मीटर रीडिंग नहीं होने और समय पर बिल नहीं भेजे जाने की शिकायत दर्ज कराई और ऑनलाइन के साथ पेपर बिल भेजे जाने की बात आयोग के समक्ष रखी समान्नीय आयोग के समक्ष रखे वह प्रस्ताव पर भिलाई इस्पात संयंत्र से जवाब तलब किया है । और चैंबर पदाधिकारी को आयोग ने आश्वस्त किया है कि आपके द्वारा दर्ज शिकायतों का हर स्तर पर निराकरण होगा ।
चेंबर पदाधिकारी ने खुलकर इस बात को कहा है कि यदि भिलाई इस्पात संयंत्र के विद्युत दर वृद्धि प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है तो शहर का वातावरण अशांत भी हो सकता है और इसका गंभीर असर शहर के व्यापार पर पड़ेगा शहर के आम उपभोक्ताओं को अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा इसलिए स्टील सिटी चेंबर के द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए और भिलाई इस्पात संयंत्र टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को किसी भी स्थिति में विद्युत दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।