रिहायशी इलाके में चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग का खेल…. छापा मारकर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार….. मौके से 46 नग सिलेंडर, नोजल व गैस रिफिलिंग पाइप जप्त…..

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रिहायशी इलाके में चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग का खेल
00 छापा मारकर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार
00 मौके से 46 नग सिलेंडर, नोजल व गैस रिफिलिंग पाइप जप्त


दुर्ग 19 जून 2025:- बस स्टैंड के पास रिपेयरिंग सेंटर के नाम पर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का खेल चल रहा था। इलाका रिहायशी होने से ऐसा करते समय आगजनी की बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई थी। सूचना पर दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने बीती रात छापामार कार्यवाही करते हुए भोला बाबा गैस रिपेयरिंग सेंटर के संचालक प्रमोद शाह पिता बैधनाथ शाह ( 44 वर्ष ) निवासी एलआईजी 640 पद्मनाभपुर को गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने 46 नग सिलेंडर, नोजल और रिफिलिंग पाइप जप्त किया है।


पुलिस के मुताबिक 17 जून को रात 9 बजे के आसपास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दुर्ग बस स्टैंड के सामने भोला बाबा गैस रिपेयरिंग की दुकान में काफी मात्रा में भरी हुई रसोई गैस का सिलेण्डर रखा है। पुलिस को यह भी सूचना मिली कि इस दुकान में छोटे सिलेंडर में नोजल लगाकर अवैध रूप से भरने का काम होता है। आसपास में अन्य दुकानें एवं भीड़ भाड़ वाले रिहायशी इलाका होने से बडी दुर्घटना के अंदेशा पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर जाकर दबिश दी।

पुलिस ने दुकान के सामने खड़े सोमराज सोनी पिता पारसनाथ सोनी ( 39 वर्ष ) निवासी बैगापारा वार्ड नं 06 एवं राजू यादव पिता स्व गिरधर यादव ( 35 वर्ष ) निवासी शीतला मंदिर बैगापारा दुर्ग को सूचना से अवगत कराकर लिखित में धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस दिया। इस पर सोमराज व राजू यादव ने कार्यवाही में सहयोग करने रजामंदी दी। आरोपी के दुकान के अंदर चेक करने पर एक बड़े गैस सिलेंडर से दूसरे छोटे गैस सिलेंडर में नोजल लगाकर गैस भरते पाया गया।

वहीं दुकान के अंदर काफी संख्या में अलग अलग कंपनी का गैस सिलेंडर भरा हुआ मिला। मौके पर दुकान के संचालक प्रमोद शाह को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया गया। दुकान के अंदर गैस भरने एवं काफी मात्रा में भरी हुई गैस सिलेंडर रखने का कोई वैध दस्तावेज, लायसेंस नहीं पेश करने पर आरोपी प्रमोद शाह के कब्जे से 10 नग इण्डेन गैस सिलेंडर भरी हुई 14.2 किग्रा, 10 नग एचपी गैस सिलेंडर भरी हुई 14.2 किग्रा, 03 नग एचपी गैस सिलेंडर खाली, 03 नग भरी हुई इण्डेन गैस सिलेंडर 19 किग्रा एवं 05 नग खाली सिलेंडर, 01 नग भरी हुई

भारत गैस सिलेंडर 14.2 किग्रा, 08 नग भरी हुई एवं 01 नग खाली सिलेंडर इण्डेन गैस सिलेंडर 5 किग्रा, 03 नग खाली प्राइवेट सिलेंडर, 4 कि.ग्रा, 02 नग खाली प्राइवेट सिलेंडर 2 कि.ग्रा, कुल 46 नग छोटा बडा विभिन्न कंपनियों का भरी एवं खाली गैस सिलेण्डर, 10 नग उपभोक्ता गैस कार्ड अलग अलग व्यक्ति के नाम का, 01 नग पीतल का नोजल जप्त किया गया।

जप्त की गई सामानों की कुल जुमला कीमती करीबन 1 लाख 20 हजार रुपए आंकी गई है। आरोपी प्रमोद शाद का कृत्य अपराध धारा 287 बीएनएस एवं 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पाये जाने से उसे आरोपी प्रमोद शाह को गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने से इसकी सूचना रात साढ़े 10 बजे सूचना आरोपी के भाई रामनारायण शाह को दी गयी।


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