संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शहर से हटाया जा रहे हैं अवैध पोस्टर, भिलाई निगम ने चलाया विशेष अभियान, अब तक 4500 नग बैनर और पोस्टर की बनाई जब्ती, 25500 रुपए आर्थिक दंड भी वसूला, अवैध, पोस्टर ,बैनर लगाने वालों के खिलाफ निगम का अभियान रहेगा जारी

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भिलाई नगर 20 अप्रैल 2023 : संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शहर से हटाया जा रहे हैं अवैध पोस्टर, भिलाई निगम ने चलाया विशेष अभियान, अब तक 4500 नग बैनर और पोस्टर की बनाई जब्ती, 25500 रुपए आर्थिक दंड भी वसूला, अवैध, पोस्टर ,बैनर लगाने वालों के खिलाफ निगम का अभियान रहेगा जारी

अवैध पोस्टर एवं बैनर लगाने वालों के खिलाफ भिलाई निगम ने बड़ा बयान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में आज भी भिलाई निगम ने अवैध पोस्टर एवं बैनर इत्यादि को हटाने की कार्रवाई की। भिलाई निगम के संयुक्त दल के द्वारा वैशाली नगर जोन 2 छेत्र अंतर्गत आने वाले कुरूद, कालीबाड़ी, गौरव पथ इत्यादि क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही की है। इस दौरान पोल में लगे हुए सभी पोस्टर एवं बैनर को निकाल कर इसकी जब्ती बनाई गई।

इसके साथ ही निगम के द्वारा लोहे के बोर्ड जप्त कर इसे सुरक्षित रखा गया है। निगम ने अवैध पोस्टर एवं बैनर लगाने वालों पर आर्थिक दंड लगाना भी प्रारंभ कर दिया है, जिसके तहत आज 25500 रुपए जुर्माना लगाया गया। निगम आयुक्त श्री रोहित व्यास के निर्देश पर भिलाई में संपत्ति विरूपण के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत 21 एवं 22 अप्रैल को जोन क्रमांक 5 सेक्टर 6 अंतर्गत संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की जाएगी।

इसके लिए आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं तथा अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थानों में बैनर, पोस्टर जैसे प्रचारक सामग्री अवैध रूप से लगा देने के कारण यातायात प्रभावित होता है साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ती है, प्रकाश की व्यवस्था होने के बावजूद भी प्रकाश उचित स्थल पर नहीं पहुंच पाता। इन सभी को देखते हुए निगम के द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विशेष कार्यवाही की जा रही है

और पोस्टर तथा पंपलेट आदि को हटाने का अभियान निगम के द्वारा छेड़ दिया गया है। आज की कार्यवाही में सहायक राजस्व अधिकारी धीरज कुमार साहू, जगदीश तिवारी, अनिल मिश्रा, बालकृष्ण नायडू एवं मलखान सोरी आदि मौजूद रहे।


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