औद्योगिक इकाइयों को किया जाए सम्पत्ति कर से शत प्रतिशत भार मुक्त…
00 उद्योग चेम्बर ने कहा मुख्यमंत्री भूपेश की घोषणा के अनुरूप हो निर्णय….
00 नगर निगमों के 50 प्रतिशत भार मुक्त के पारित संकल्प का जताया विरोध….. के.एस.बेदी

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भिलाई. नगर 15 अप्रैल 2023/ चेम्बर ऑफ कामर्स व इसकी औद्योगिक इकाई उद्योग चेम्बर ने जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र की जमीन पर संचालित औद्योगिक इकाइयों को नगर निगमों द्वारा लिए जाने वाले सम्पत्ति कर से शत प्रतिशत भार मुक्त करने की मांग को दोहराया है। हाल ही नगर निगम भिलाई और भिलाई – चरोदा की सामान्य सभा में औद्योगिक इकाइयों को सम्पत्ति कर से 50 प्रतिशत भार मुक्त करने के पारित संकल्प का उद्योग चेम्बर ने विरोध जताया है।

चेम्बर पदाधिकारियों ने इस विषय पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप पूरे प्रदेश भर में औद्योगिक भूमि में संचालित उद्योगों को सम्पत्ति कर से शत प्रतिशत भार मुक्त करने एवं इसके लागू दिनांक से बकाया सम्पत्ति कर को भी माफ करने का निर्णय लेने की मांग रखी है।


चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन, उद्योग चेम्बर के प्रदेश उपाध्यक्ष करमजीत सिंह बेदी एवं उद्योग चेम्बर भिलाई के अध्यक्ष जे. पी. गुप्ता ने भिलाई एवं भिलाई – चरोदा नगर निगम द्वारा हाल में सामान्य सभा के माध्यम से जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र की भूमि पर संचालित औद्योगिक इकाइयों को सम्पत्ति कर से शत प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत भार मुक्त करने के पारित संकल्प का विरोध जताया है। चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने कहा कि जब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने औद्योगिक इकाइयों को सम्पत्ति कर से शत प्रतिशत भार मुक्त करने की घोषणा कर रखी है, तो फिर नगर निगमों को इस घोषणा का सम्मान करते हुए प्रस्ताव पारित करना चाहिए था।

नगर निगमों में पारित प्रस्ताव के बाद उद्योगपति ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चेम्बर ऑफ कामर्स का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर फिर एक बार आग्रह करेगा।


उद्योग चेम्बर के प्रदेश उपाध्यक्ष करमजीत सिंह बेदी ने कहा कि जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के माध्यम से लीज की जमीन पर संचालित औद्योगिक इकाइयों से निगम द्वारा सम्पत्ति कर लिया जाना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम औद्योगिक जमीन के मालिक नहीं बल्कि लीज धारक हैं। इसके लिए उद्योग संचालक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र को नियमानुसार कर देते हैं। इस बात को संज्ञान में लेकर ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों को नगर निगमों से लिए जाने वाले सम्पत्ति कर से भार मुक्त करने की घोषणा किया है।


उद्योग चेम्बर भिलाई के अध्यक्ष जे. पी. गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों के संचालक शासन को जीएसटी सहित अन्य करों का भुगतान करते हैं। जिसका लाभ शासन द्वारा नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए अधोसंरचना मद के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस लिहाज से औद्योगिक इकाइयों को सम्पत्ति कर से शत प्रतिशत भार मुक्त करने के साथ ही लागू दिनांक से बकाया सम्पत्ति कर को भी माफ किया जाए।


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