भिलाईनगर 14 सितंबर 2023 / छत्तीसगढ़ में उद्योग विभाग एवं जिला उद्योग केन्द्र की भूमि पर संचालित औद्योगिक इकाइयों को अब नगरीय निकायों में संपत्ति कर पटाने की जरूरत नहीं है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य शासन के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ सहित भिलाई दुर्ग के औद्योगिक संचालकों को बड़ी राहत मिली है।
छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में मुख्यमंत्री का यह निर्णय ऐतिहासिक है इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं भिलाई वायर ड्राइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष युवा उद्योगपति अतुल चंद साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार माना है।
नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 सितम्बर 2023 क्रमांक एफ 8-1/2023/ 18 राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 163 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 132 में संपत्ति कर में छूट के विधिक प्रावधान एवं मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 02.09.2023 अनुसार नगरीय क्षेत्र में उद्योग विभाग व सीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने हेतु संपत्ति कर देयता से पूर्ण छूट प्रदान की जाती है।
नगरीय निकायों को पूर्व में प्राप्त हो रही संपत्ति कर की प्रतिपूर्ति वर्ष 2022-23 की वार्षिक मांग को आधार मानकर 30 प्रतिशत राशि क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित निकाय को चुंगी क्षतिपूर्ति मद से देय होगी। पूर्व के बकाया वसूली को अपारत किया जाता है।