RTO दुर्ग अतुल विश्वकर्मा पर सूचना आयोग ने लगाया ₹25000 का अर्थदंड… दुर्ग निवासी गुलाब चंद सोनी की शिकायत पर हुई कार्यवाही…..

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रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आर. टी. ओ. दुर्ग रहे अतुल विश्वकर्मा पर आवेदक को समय पर अभिलेखों का अवलोकन नहीं कराने के कारण 25000/- रू. का अर्थदण्ड किया है। दुर्ग निवासी गुलाब चंद सोनी ने दिसंबर 2019 में दुर्ग आर. टी. ओ. कार्यालय में सूचना का अधिकार का आवेदन पेश कर अभिलेखों का अवलोकन करना चाहा था परंतु उन्हें न तो कोई सूचना दी गई और ना ही अवलोकन कराया गया जिससे सुब्ध होकर श्री सोनी ने फरवरी 2020 में सूचना आयोग को शिकायत की थी ।

आवेदन की अवधि में अतुल विश्वकर्मा आसी. ओ. दुर्ग ही कार्यालय के जनसूचना अधिकारी थे जिन्हें आयोग ने शो कॉज नोटिस जारी कर तलब भी किया था जिसके द्वारा पेश जवाब से कार्यालय के वर्ग-दो के लिपिक सत्येन्द्र सोनी तथा अधिकारी एस. के. दास को जिम्मेदार होना बनाते हुए गोलमोल जवाब भी पेश किया गया जिससे आयोग संतुष्ट नहीं हो सका । जनसूचना अधिकारी ने कोरोना काल की झूठी आड़ लेकर भी आयोग को गुमराह करने का प्रयास किया था जिसे भी आयोग ने नहीं माना बल्कि अतुल विश्वकर्मा को ही दोषी माना। सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने 11 जुलाई 2022 को आदेश पारित करने हुए कलेक्टर रायपुर को निर्देश दिये हैं कि वह अतुल विश्वकर्मा जो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग जिन रायपुर में पदस्थ हैं से अर्थदण्ड 25000/- की वसूली कर शासकीय कोष में जमा करावें। यह पहला मामला है जिसमें अवलोकन समय पर नहीं कराने के कारण आर. टी. ओ. कार्यालय. दुर्ग के जनसूचना अधिकारी पर 25000/- का ट्रेंड हुआ है।


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