जांजगीर चांपा ….अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने वाले दोषी आरोपी के संपत्ति के खिलाफ की गई बड़ी कार्यवाही
SAFEMA/NDPS कोर्ट मुंबई द्वारा महेंद्र साहू की लगभग 35 लाख की अवैध संपत्तियों को किया गया फ्रीज

30 दिसंबर 2025 को कोर्ट द्वारा जारी किया गया आदेश
जांजगीर-चांपा 9 जनवरी 2026महेंद्र साहू पिता किशन लाल साहू सकिन जर्वे थाना जांजगीर के विरुद्ध पूर्व में 4 अपराध NDPS एक्ट के तहत जिला जांजगीर चांपा में दर्ज है।
NDPS विशेष न्यायालय, जिला–जांजगीर चांपा द्वारा अपराध क्रमांक 487/18 में दिनांक 26.06.2019 के माध्यम से 10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास से महेंद्र साहू को दंडित किया जा चुका है।






नारकोटिक्स पदार्थों के अवैध तस्करी से अर्जित लगभग 35 लाख की चल/अचल संपति को माननीय SAFMA/NDPS court मुंबई द्वारा NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) का उल्लंघन पाते हुए फ्रीज करने करने का आदेश 30 दिसंबर 2025:- को पारित किया है।



