जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा 103 प्रेशर हॉर्न मोडिफाइड साइलेंसर को किया गया जप्त…

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जांजगीर-चांपा 25 जनवरी 2024:-: उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला पुलिस जांजगीर- चाम्पा द्वार जिले में 103 प्रेसर हार्न मोडिफाइड सायलेंसर को जप्त किया गया मोडिफाइड सायलेंसरों पर कार्यवाही 23-24/01/2024 को यातायात पुलिस, थाना चाम्पा एवं जांजगीर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।

मोडिफाइड सायलेंसरों को अलग-अलग शो-रूम चाम्पा एवं मद्रास रायल इनफिल्ड गैरेज जांजगीर से किया गया है जप्त।

यह मोडिफाइड सायलेंसर है जिसे ध्वनी प्रदुषण होता है जिस कारण से जप्त किया गया।

इन सायलेंसर विक्रेताओं के विरूद्ध धारा 102 जा.फौ. के तहत जप्त किया गया है जिसे धारा 133 जा.फौ. पब्लिक न्यूसेंस के तहत माननीय एसडीएम कार्यालय में पेश किया जावेगा ।

जप्त शुदा मोडिफाइड सायलेंसरों को राजसात कर नष्टीकरण कार्यवाही के लिए विस्तृत प्रतिवेदन भेजी जा रहा है ।

यातायात पुलिस द्वारा 02 ट्रक में प्रेशर हार्न लगायें पायें जाने पर भी विधिवत् कार्यवाही की गई है

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनी प्रदुषण रोक थाम निर्देश दिये गयें है उसी तारतम्य में जिला जांजगीर-चाम्पा के थाना जांजगीर, चाम्पा, यातायात पुलिस द्वारा मोडिफाइड सायलेंसरो एवं प्रेशर हार्न के विरूद्ध जप्त की कार्यवाही कर धारा 133 जाफौ. के तहत् कार्यवाही की जा रही है

राजसात कार्यवाही के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण इंजीनियर के द्वारा मोडिफाईड सायलेंसरो का निरीक्षण किया जा रहा है तथा ध्वनी प्रदुषण पीड़ित लोगो का कथन लिया जा रहा है

डिजिटल साक्ष्य भी संकलित किया जा रहा है ताकि इस संबंध में बड़ी कार्यवाही किया जा सकें

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 23.01.2024 को रेंज स्तरीय मिटिंग लिया गया जिसमें बिन्दुवार निर्देश दिये गयें है – . थानावार सूची बनायी जावें जिसमें मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेसर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहें एवं नियम विरूद्ध डीजे / प्रेसर हार्न उपयोग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावें। . ध्वनी प्रदुषण संबंधित प्रावधानों का पहली बार उलंघन किया जा रहा है अथवा दूसरी बार, यदि पहली बार उलंघन किया है तो उसे ऑनलाईन दर्ज करे

ताकि, दूसरी बार उंलघन होते ही पता चले, क्योकि पहली बार संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी लेकिन दूसरी बार उलंघन पायें जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवायी होगी । ध्वनी मापक यंत्र से साक्ष्य एकत्रित किया जाए। विडियोग्राफी से भी साक्ष्य लिया जाए और उसे संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। . बिना अनुमति के मोडिफाइड वाहनो पर तत्काल कार्यवाही की जावे, यदि वाहन अनुमति का है

और उसके ध्वनी प्रदुषण किया जा रहा है तो उस पर भी कार्यवाही होगी। ऐसे ध्वनी प्रदुषण फैलाने वाले यंत्र को वाहन से उतरवाया जाए, सख्ती से कार्यवाही किया जाए। वाहनों के विरूद्ध पहले से कार्यवाही की जावेगी तो ज्यादा असरकारण होगी।

जांजगीर पुलिस द्वारा प्रेशर हार्न/बुलेट सायलेंसर में तेज आवाज चालने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में ध्वनी प्रदुषण को दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए कार्यवाही किया जा रहा है। दिनांक 23-24.01.2024 को कार्यवाही के दौरान रॉयल एनफिल्ड शो-रूम चाम्पा के संचालक के कब्जे से मोडिफाई सायलेंसर 29 नग एवं मद्रास रायल एनफिल्ड गैरेज जांजगीर से 74 नग कुल 103 मोडिफाईड सायलेंसर को बरामद किया जाकर नियमानुसार धारा 102 जाफौ. के तहत कार्यवाही की गई है।

उपरोक्त कार्यवाही में रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी यातायात प्रभारी जांजगीर, निरीक्षक मनीष सिंह परिहार थाना प्रभारी चाम्पा, निरीक्षक उमेश वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर एवं प्रआर प्रकाश राठौर, आरक्षक शंकर राजपूत माखन साहू, डिकेश्वर साहू थाना चाम्पा का सराहनीय योगदान रहा।


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