जशपुर 26 अगस्त 2022:! जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारी एवं सी.सी.टी.एन.एस. ऑपरेटरों की 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर में 25 अगस्त को किया गया।
उक्त कार्यशाला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर, सी.जे.एम. जशपुर एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं डी.पी.ओ. द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को कानून की बारीकियों के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों से पूछे गये प्रश्न और उनके शंका का भी विस्तार से समाधान करते हुये बताया गया..
पॉक्सो एक्ट के मामले में सर्वप्रथम पीड़ित की उम्र की पुष्टि हेतु उसका जन्म संबंधी दस्तावेज एकत्रित करना चाहिये, जॉंच अधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिये। दुष्कर्म में पॉक्सो एक्ट के तहत् पंजीबद्ध अपराध में चालान 60 दिवस के अंदर न्यायालय के सामने अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। विवेचना के स्तर में गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कहा गया जिससे कि अपराधी को सजा मिले।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी सी.सी.टी.एन.एस. श्री उमेश कुमार कश्यप द्वारा पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार महिला संबंधी अपराधों की जानकारी ITSSO(इन्वेस्टिीगेशन ट्रेकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल अफेंसेस) पोर्टल से लगातार ट्रैक करने एवं प्रकरण में समयसीमा के भीतर चालान पेश करने के बारे में बताया गया।
थाना प्रभारियों को अपराध विवरण फॉर्म समय पर भरने एवं घटनास्थल की अक्षांश/देक्षांश की जानकारी अपराध विवरण फॉर्म में एंट्री करने, समय पर डेटा सिंक कराने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त कार्यशाला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री डी.रविशंकर (भा.पु.से.), सी.जे.एम. जशपुर श्री डमरूधर चौहान, श्री महेश राज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री उमेश कुमार कश्यप, एस.डी.ओ.पी. जशपुर तथा कुनकुरी, डी.पी.ओ. श्री टी.पी. शर्मा, रक्षित निरीक्षक जशपुर एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारीगण उपस्थित रहे।
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