रायपुर 18 मई 2024 :- छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद शराब करोबारी होटल व्यवसाय नेहरू नगर पूर्व भिलाई निवासी त्रिलोक सिंह ढिल्लन पप्पू ज्ञको राहत नहीं मिली है। रायपुर स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को ढिल्लन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी केस में कल (गुरुवार) अनवर ढेबर की जमानत याचिका को भी खारिज किया गया था।
करोड़ों के शराब घोटाला मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद त्रिलोक सिंह ढिल्लन (पप्पू) को कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनकी ओर से पेश जमानत याचिका पर शुक्रवार को एसीबी- ईओडब्ल्यू विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद फैसला शाम तक के लिए सुरक्षित रखा। इसके बाद जमानत को रद कर दिया। इससे पहले गुरुवार को होटल कारोबारी अनवर ढेबर की जमानत भी विशेष कोर्ट रद कर चुकी है। जबकि इस केस में जेल में बंद पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणापति त्रिपाठी पूर्व बीएसपी कर्मी अरविंद सिंह, अनवर ढेबर और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने 30 मई तक बढ़ा दी है ।
25 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी
ईओडब्ल्यू की टीम ने शराब घोटाले मामले में होटल कारोबारी शराब व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में शराब घोटाले के बाकी आरोपियों के साथ आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 30 मई न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है ।
जेल में दर्ज होगा बयान
ईडी की ओर से एसीबी स्पेशल कोर्ट में आवेदन दिया गया कि शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा दर्ज ईसीआइआर 4/2024 की विवेचना के लिए अनवर ढेबर से पूछताछ और बयान दर्ज करना है। इसके लिए ईडी को अनुमति दी जाए कि वह जेल जाकर बयान दर्ज करे। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार किया और प्रवर्तन निदेशालय की टीम को जेल जाकर पांच दिन 27 से 31 मई तक पूछताछ करने और बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी है।
अमित की जमानत पर 20 को फैसला
महादेव ऐप सट्टा बाजी कैसे की भी शुक्रवार को सुनवाई हुई इसमें जेल में बंद आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत आवेदन पर बहस हुई है कोर्ट इस मामले में 20 में तक फैसला सुरक्षित रखा है ।