महादेव ऑनलाइन सट्टा…  पूर्व CM भूपेश बघेल सहित 21 लोगो पर EOW मे हुआ FIR, इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला….

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रायपुर 17 मार्च 2024 :-: महादेव सट्टा ऐप केस में EOW (आर्थिक अनुसंधान शाखा) ने ED की शिकायत पर FIR NO ..06 /2024  दिनांक  4 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों पर FIR दर्ज की है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और कारोबारियों के नाम भी शामिल हैंइस मामले को लेकर किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में अब तक पुष्टि नहीं की है। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम के खिलाफ 120 बी, 34, 406, 420, 467,468,471 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 की धारा,7,11 समेत  धाराओं में मामला दर्ज हुआ है।

ED की ओर से दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि महादेव ऐप प्रमोटर्स को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐप के प्रमोटर्स की ओर से कार्रवाई रोकने के लिए इन आरोपियों को बड़ी राशि नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी गई।

FIR की यह कॉपी वायरल है। इसमें छटे नंबर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम है। उनके अलावा ऐप प्रमोटर रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, आसीम दास, सतीश चंद्राकर, नीतीश दीवान, सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल, विकास छापरिया, रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, अनिल कुमार दम्मानी, सुनील कुमार दम्मानी, भीम सिंह यादव, हरिशंकर टिंबरेवाल, सुरेंद्र बागड़ी, सूरज चोखानी और  अज्ञात ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारी  शामिल हैं।

हवाला के जरिए दी जाती थी प्रोटेक्शन मनी ED का आरोप है कि महादेव बुक के ऑपरेटरों के जरिए हवाला से पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं तक प्रोटेक्शन मनी पहुंचाई जाती थी। इन अफसरों और नेताओं ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रमोटर्स से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की। ED ने कई अचल संपत्तियों को प्रोविजनल अटैच किया है।

इन धाराओं के तहत अपराध दर्ज

EOW में इन सभी आरोपियों पर 4 मार्च को आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी में धारा 120 बी, 34, 406, 420, 467, 468 471 धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।


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