नई दिल्ली 28 जुलाई 2023 :- मनी लांड्रिंग मामला…सौम्या चौरसिया की मां की अटैच संपत्ति की बेदखली कार्रवाई पर कोर्ट का स्टे… बेंगलुरू कोर्ट में आपराधिक साजिश रचने, एक्सटार्सन की धारा हटाए जाने के बाद कार्रवाई करने के बाद ईडी ने कोर्ट ने दिया स्टे
राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया की मां तथा उनके परिजनों की ईडी द्वारा अटैच संपत्ति की बेदखली कार्रवाई पर दिल्ली की अपीलीय प्राधिकरण ने स्टे लगा दिया है। मनी लांड्रिंग की आरोपी सौम्या चौरसिया की मां शांति देवी चौरसिया, सौरभ मोदी तथा हर्ष परगनिहा की ईडी ने पिछले वर्ष नौ दिसंबर को संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई की थी।
संपत्ति अटैचमेंट की बेदखली की कार्रवाई शुरू की थी। ईडी की बेदखली की कार्रवाई के बाद बचाव पक्ष के वकील ने दिल्ली स्थित अपीलीय प्राधिकरण में अपील की थी। उसी अपील पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाई है।
बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी के मुताबिक ईडी ने शांति देवी चौरसिया, सौरभ मोदी के साथ हर्ष परगनिहा की संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई करने के बाद बेदखली की कार्रवाई शुरू की थी। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली के अपीलीय
प्राधिकरण में याचिका दायर की गई। याचिका में कोर्ट को जानकारी दी गई कि ‘कर्नाटका, बेंगलुरु में सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने की धारा 120 बी तथा एक्सटार्सन के दर्ज प्रकरण में दोनों धाराएं हटा दी गई हैं। साथ ही कोर्ट ने गैर-अनुसूचित अपराधों के संबंध में संज्ञान लिया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी द्वारा अटैच संपत्ति की बेदखली निष्पादन पर रोक लगाने तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।