नेवई पुलिस की कार्रवाई….. नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी

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भिलाई नगर 25 मई 2023 : नेवई पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को त्वरित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया थाना प्रभारी निरीक्षक ममता अली शर्मा ने बताया कि मामले का विवरण इस प्रकार है कि 20.05.2023 को प्रार्थिया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की इसकी नाबालिक पुत्री उम्र 15 वर्ष 04 माह 19.05.2023 को रात्रि करीब 08.30 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है जिसकी अपहरण की आशंका है। प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 142 / 2023 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

बालिका का अपहरण संबंधी मामला होने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉ अभिषेक पल्लव के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल अशोक रखेचा के मार्गदर्शन में अपहृत बालिका की पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित किया गया जो टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अपहृत बालिका को पखांजूर जिला कांकेर से बरामद कर वापस लाया गया।

पीडिता का कथन लेने पर 20.05.2023 को आरोपी रंजन गुप्ता पिता रमाकांत गुप्ता उम्र 30 वर्ष साकिन आबांधा बस्ती गांधी चौक थाना भिलाई नगर . द्वारा राजनांदगांव से वापस आते समय बस में अकेली पाकर पीडिता को उसके घर छोड़ने के बहाने अपने तालपुरी पारिजात कालोनी स्थित सूने फ्लैट में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना बतायी

जिस पर प्रकरण में धारा 376, 506 भादवि 4 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी रंजन गुप्ता की पतासाजी कर चंद घण्टो में पकड़कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया ।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी नेवई उनि डी आर नारंगे, प्रआर सूरज पाण्डेय, आरक्षक अजित यादव, रवि बिसाई, संजय निर्मलकर, चितरंजन देवांगन, विकास शर्मा, प्यारे लाल साहू एवं महिला आरक्षक भगवती ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा।

अप. / धारा 142/2023,धारा 363,376, 506 भादवि 4 पाक्सो एक्ट,गिरफ्तार आरोपी रंजन गुप्ता पिता रमाकांत गुप्ता 30 वर्ष साकिन रूअबांधा बस्ती भिलाई थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग


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