नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेज  अभिषेक शांडिल्य व्दारा दुर्ग जिले के अधिकारियों की ली गई प्रथम बैठक....अपराध एवं शिकायतों का समय सीमा में निराकरण के निर्देश... - Steel City Online News Portal

नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेज  अभिषेक शांडिल्य व्दारा दुर्ग जिले के अधिकारियों की ली गई प्रथम बैठक….अपराध एवं शिकायतों का समय सीमा में निराकरण के निर्देश…

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नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेज  अभिषेक शांडिल्य व्दारा दुर्ग जिले के अधिकारियों की ली गई प्रथम बैठक

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर दिए आवश्यक निर्देश

अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य एवं उनके आचरण व्यवहार पर प्रभावी नियंत्रण रखने दिए निर्देश

महत्वपूर्ण सम्पत्ति संबंधी एवं शरीर संबंधी अपराधों में एफ आई आर अनिवार्य रूप से थाना प्रभारी द्वारा दर्ज किए जाने दिए निर्देश

अपराध एवं शिकायतों का समय सीमा में निराकरण के निर्देश

भिलाई नगर 28 जनवरी 2026:-  पुलिस नियंत्रण कक्ष, भिलाई में दुर्ग रेंज के नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक  अभिषेक शांडिल्य व्दारा जिले के जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना/चौकी प्रभारियों की बैठक ली गई।

दुर्ग रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य ने पदभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को जिले के पुलिस अधिकारियों की पहली अहम बैठक ली। पुलिस नियंत्रण कक्ष में हुई इस बैठक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना एवं चौकी प्रभारी शामिल हुए।

बैठक में थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए है। आईजी ने कहा कि थाना प्रभारी पुलिसिंग में ढिलाई नहीं, बल्कि अनुशासन, जवाबदेही के साथ काम करें। इसके साथ ही आईजी ने कहा कि लुभावने विज्ञापन देकर ठगी करने वालों की सूची बनाई जाए, ऐसे गंभीर मामलों में थाना प्रभारी खुद ही FIR दर्ज करें। वहीं उन्होंने 90 दिनों में लंबित मामलों के निराकरण के निर्देश दिए है।

बैठक के दौरान जिले के राजपत्रित अधिकारियों, थाना एवं चौकी प्रभारियों से उनका परिचय प्राप्त कर जिले की पुलिसिंग में कसावट लेन आवश्यक निर्देश दिए गए –


(1)वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों को रोकने के लिए शहर के व्यावसायिक संस्थानों में ऐसे संभावित संस्था/कंपनी की पतासाजी उनका सर्वे एवं उनका लिस्टिंग कर उनके लुभावने विज्ञापन एवं स्कीम के बारे में थाना स्तर पर जानकारी एकत्रित करें
(2) सभी थाना प्रभारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधि एवं उनके कार्यो पर निगरानी एवं प्रभावी नियंत्रण रखें
(3)प्राप्त शिकायतो का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें
(4) सभी थाना प्रभारी अधिक से अधिक प्रथम सूचना पत्र स्वयं दर्ज करें
ख़ासकर वित्तीय धोखाधड़ी एवं गंभीर अपराधों से संबंधित प्रकरण में थाना प्रभारी अनिवार्य रूप से स्वयं प्राथमिकी दर्ज करें।


(5) थानों में धोखाधड़ी से संबंधित मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं ऐसे एक वर्ष से अधिक समय से लंबित धोखाधड़ी के मामलो का प्राथमिकता से निराकरण करें
(6) नए प्रावधान के अनुसार पंजीबध प्रकरणों का 60 एवं 90 दिनों में निराकरण

बैठक में  विजय अग्रवाल, उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,दुर्ग,  मणीशंकर चन्द्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, सुश्री ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात, श्रीमती ममता देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आईयूसीएडब्ल्यू के अतिरिक्त जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित थे ।


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