End-To-End , Financial Investigation के तहत बिलासपुर पुलिस का नशा तस्करो के विरूघ्द वित्तीय प्रहार पर सफेमा कोर्ट ने लगाई मोहर.... नशे के अवैध कारोबार से बनाई संपत्ति को सफेमा कोट ने जारी किया फ्रिंजिंग आदेश....मुख्य नशा तस्कर सरगना गिन्नी जांगडे कि 35 लाख से अधिक कि संपत्ति हुई जप्त... - Steel City Online News Portal

End-To-End , Financial Investigation के तहत बिलासपुर पुलिस का नशा तस्करो के विरूघ्द वित्तीय प्रहार पर सफेमा कोर्ट ने लगाई मोहर…. नशे के अवैध कारोबार से बनाई संपत्ति को सफेमा कोट ने जारी किया फ्रिंजिंग आदेश….मुख्य नशा तस्कर सरगना गिन्नी जांगडे कि 35 लाख से अधिक कि संपत्ति हुई जप्त…

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बिलासपुर 03 जनवरी 2025:- End-To-End , Financial Investigation के तहत बिलासपुर पुलिस का नशा तस्करो के विरूघ्द वित्तीय प्रहार पर सफेमा कोर्ट ने लगाई मोहर….

नशे के अवैध कारोबार से बनाई संपत्ति को सफेमा कोट ने जारी किया फ्रिंजिंग आदेश….मुख्य नशा तस्कर सरगना गिन्नी जांगडे कि 35 लाख से अधिक कि संपत्ति हुई जप्त…एनडीपीएस एक्ट 1985 केधारा 68F में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ की गई कार्यावाही।

नाम आरोपी – गिन्नी उर्फ गोदावरी जांगडे पिता मालिकराम जांगडे निवासी मिनी बस्ती जरहाभाठा थाना सिविल लाईन बिलासपुर छ0ग0 प्रकरण के मुख्य आरोपीयां गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी नशीली दवाईय अर्जीत कर रही थी जिसकी जाॅच पुलिस के द्वारा की गई

जिसमें उसके बैंक अकाउंट को पिछले करोडो का लेन-देन कर पाया गय स्त्रोत पता करने पर पता चला की इसका कोई अन्य व्यायसाय नहीं है जिसकी जनकारी ली गई तथा आरोप गोदावरी जागडे के दवरा सम्पति खरीदने की जानकरी राजस्व विभाग रजिस्ट्री कार्यालय से लिया गया. आरोपीयां गिन्नी जांगडे के द्वारा पिछले कई वर्षो से अवैध नशीली दवाई को बिक्री कर उक्त संपत्ति को संग्रहण किया गया था

जिसके खिलाफ  15-12-2024 को आरोपीयां के संपत्ति जप्त करने हेतु सफेमा कोर्ट मुम्बई को प्रतिवेदन जप्ती कार्यावाही हेतु भेजा गया था। जो माननीय सफेमा कोर्ट मुम्बई के द्वारा आज दिनांक 02-01-2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(2) के तहत फ्रिजिंग आर्डर जारी किया गया है।


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