भिलाई नगर 22 जुलाई 2024 :- बीएसपी द्वारा अवैध आवासों को खाली कराया एवं 34 कब्जेधारियों को किया बेदखल, निरंतर प्रयास जारी सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रखते हुए, 22 जुलाई 2024 को भी संपदा न्यायालय के आदेश पर कोतवाली थाना, भिलाई नगर, पुलिस बल की सहायता से अवैध कब्जेधारियों पर बड़ी कार्यवाही की गई।
इस कार्यवाही में 34 अवैध कब्जेधारियों को बेदखल किया गया, जिसमें 02 डिक्री आवास शामिल है। माननीय संपदा न्यायालय के आदेश पर अब तक 301 डिक्री आवास रिक्त कराया गया है तथा 590 आवास से अवैध कब्जेधारियों को बेदखल किया गया है।
साईं मंदिर सेक्टर-06, स्थित पानी टंकी को भी असुरक्षित घोषित किया गया है।
उक्त पानी टंकी के नीचे अवैध व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, तत्काल उक्त स्थान से हटने की समझाइश चौथी बार दिया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन को भी पत्र लिख कर संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी देते हुए सुरक्षा की दृष्टि से अवैध दुकानें हटाने हेतु सहायता की मांग की गई है, ताकि जान-माल की हानि को रोका जा सके।
अनफिट ब्लॉक्स को अधिकृत एजेंसी द्वारा खतरनाक घोषित किया जा चुका है। चेतावनी देने के बावजूद लोग अवैध तरीके से वहाँ आवास कर रहे और व्यवसाय कर रहे हैं। इन बीएसपी आवासों को अवैध रूप से कब्जा कर दलालों द्वारा किराया वसूली भी किया जा रहा था। इन आवासों में विद्युत-जल आपूर्ति को बंद कर, दरवाजे खिड़कियों को निकाल दिया गया है।
साथ ही सिविल विभाग द्वारा पार्शियल डिमोलिशन (आंशिक रूप से ध्वस्त) करना शुरू कर दिया गया है। अवैध कब्जेधारी, भू माफियाओं और दलालों के विरुद्ध बीएसपी प्रबंधन द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। बीएसपी आवासों में अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी आदेश जारी कर कार्यवाही की जाएगी।
संयंत्र के इन्फोर्समेंट विभाग ने ठेले वालों के खिलाफ कार्यवाही की
भिलाई इस्पात संयंत्र के इन्फोर्समेंट अनुभाग, नगर सेवाएं ने आज दोपहर बोरिया गेट के पास सड़क सुरक्षा और संयंत्र कर्मियों को रोड जाम से मुक्ति, सड़क दुर्घटना रोकने हेतु कार्यवाही की। इसमें भट्टी थाना तथा ट्रैफिक पुलिस की उपस्थिति में जेसीबी से कार्यवाही किया गया तथा ठेले वाले हाकर्स को समझाइश दी गई।
सभी ठेले वाले हाकर्स को सड़क किनारे निर्धारित स्थान पर ही रहने कहा गया। निर्देश नहीं मानने और गेट के पास खड़े पायें जाने पर कड़ी कार्रवाई किये जाने की समझाइश भी दी गई।