आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुवे स्कूली छात्र/छात्राओ के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार स्कूल बसों की जांच शिविर का आयोजन किया गया…. 15 शैक्षणिक संस्थान के 98 स्कूल बसो की जांच की गई जिसमें 11बसो में खामी पाई गई…. पायी गयी खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 5500 से अधिक समन शुल्क वसूल किया गया।

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भिलाई नगर 23 जून 2024:-  पुनः आज द्वितीय चरण मे आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुवे स्कूली छात्र/छात्राओ के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार स्कूल बसों की जांच शिविर का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस दुर्ग और परिवहन विभाग दुर्ग द्वारा सयुंक्त रूप से की गई जाँच।

15 शैक्षणिक संस्थान के 98 स्कूल बसो की जांच की गई जिसमें 11बसो में खामी पाई गई। पायी गयी खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 5500 से अधिक समन शुल्क वसूल किया गया जो गाड़िया शिविर मे नहीं आयी है उन्हें सड़क मे रोक कर चेक किया जायेगा और खामी पायी जाने पर कार्रवाही की जायेगी ।

वाहन चालको का निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ परीक्षण किया गया! सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन के अनुसार एवं  जितेंद्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर तथा  सतीष ठाकुर,उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) एस.एल. लकड़ा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए आज  23.06.2024 को द्वितीय चरण मे यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 06 भिलाई में स्कूल बस का जांच शिविर का आयोजन किया गया,

जिसमें जिले के 13 स्कूलों के छात्र छात्राओं में परिवहन करने वाले 98 बसों का जांच किया गया है। वाहन की जांच शिविर का उददेश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन से है। जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसो के दस्तावेजो की जांच की गई जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेश, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया।

इसके बाद वाहनो का मैकनिकल फिटनेश जांच किया गया जिसके अंतर्गत हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया। चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिडकी, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है की नहीं चेक किया गया।

जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा , बिना वायपर 03, बिना ब्रेक लाइट 01, बिना वर्दी 05, ख़राब टायर 01, बिना बेच बिला 01 कुल 11 स्कूली बसो पर चालान करते हुए 5500 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया। चेकिग के दौरान पायी गयी खामियां को पूर्ण कर पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात  सदानंद बिन्दराज, सतीश ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक एवं विष्णु ठाकुर, परिवहन निरीक्षक के द्वारा वाहन चालकों को यातायात संकेत ,यातायात सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान लापरवाही न करने, कंडक्टर के द्वारा दरवाजे पर खड़ा ना रहने, स्कूल बच्चे को सुरक्षित उतारने चढ़ाने, नियंत्रित गति में सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का सेवन ना करने हेतु समझाइश दिया गया।

उक्त वाहन परीक्षण के दौरान  विष्णु ठाकुर,  शशिकांत बंजारे , उप निरीक्षक परिवहन, जमील चौहान,लोकेश पाटिल, परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग से  चंद्रकांत कोसरिया निरीक्षक यातायात , सुशील पाण्डेय, मदन साहू, सहायक उप निरीक्षक, आरक्षक तिलक साहू, अनुपम शुक्ला, मिथलेश देवांगन यातायात प्रथम वहानी के वाहन शाखा विभाग से तारकेश्वर सिंह बृज नाथ तिवारी सहायक उप निरीक्षक द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाईड लाईन को चेक किया गया। साथ ही ज़िला स्वास्थ विभाग के द्वारा वाहन चालको का निःशुल्क स्वास्थ एवं नेत्र परीक्षण किया गया जिसमे 35 वाहन चालको का चश्मा लगाने सलाह दिया गया!


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