गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने पर होगी जेल
00 संचालकों की बैठक लेकर पुलिस के अधिकारियों ने दिए चेतावनी
00 रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी वैधानिक कार्यवाही

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भिलाई नगर 27 सितंबर 2023 / गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दुर्ग पुलिस ने आज डीजे संचालकों की बैठक लेकर गाइडलाइन जारी किया है। जारी गाइडलाइन का उलंघन करने पर डीजे संचालकों पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी गई है। किसी भी स्थिति में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित रखा गया है।


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आज दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक लिया। इस बैठक में भिलाई-दुर्ग के सभी डीजे संचालकों को आमंत्रित किया गया था। पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान गणेश विसर्जन सहित अन्य पर्व या उत्सव में डीजे बजाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उलंघन न हो इसके लिए डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है।


नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी ने बताया कि डीजे और धमाल की बुकिंग से पहले संचालकों को विधिवत प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर उसकी कॉपी संबंधित थाने में जमा कराए जाने का निर्देश डीजे संचालकों को दिया गया है। नवीन प्रक्रिया के तहत रजिस्टर संधारण, अनुमति व नियम की शर्तें डीजे संचालन करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र व अन्य जानकारियों जैसे किस क्षेत्र से डीजे निकलेगी क्या समय होगा देना अनिवार्य किया गया है।

साइलेंस जोन में डीजे बजाना पूर्णत प्रतिबंधित है। जिसमें स्कूल कॉलेज, हाॅस्पिटल, न्यायालय, बुजुर्गों के निवास क्षेत्र व मजिस्ट्रेट द्वारा घोषित साइलेंस जोन सम्मिलित होंगे। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर वैधानिक कार्यवाही होगी। वैसे उच्च न्यायालय द्वारा 10 बजे रात के बाद डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। तेज आवाज में डीजे बजाने पर जेल जाना पड़ेगा। 60 डेसिबल से अधिक उंचा आवाज में डीजे या धुमाल बजाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते है, जिसमें तीन साल का कारावास हो सकता है।


वाहन के बॉडी के बाहर डीजे या धुमाल का बाक्स निकला पाया जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। इससे 15 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना व सजा का प्रावधान है। इसमें पुलिस वाले वाहन का फोटो खींचकर रख लेंगे व बाद में ई-चालान के तहत आपके घर पर नोटिस भेजा जायेगा। डीजे संचालकों के दौरान किसी भी धर्म संप्रदाय एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने बाले संगीत नहीं बजाने हैं, नहीं तो विरुद्ध भादंवि की धारा के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिसमें डीजे संचालकों को जेल जाना पड़ सकता है।


डीजे संचालन करने वाले व्यक्ति अपने साथ पहचान पत्र धारण किये हुए होंगे. जिससे उनकी पहचान हो सके व जरूरत पड़ने पर हम तत्काल उससे संपर्क कर सके।डीजे से बड़ा पावर जोन होता है, जिसे चलाने के लिए 50 केव्ही के जनरेटर की जरूरत पड़ती है, इस क्षमता को कम करना चाहिए।


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