राजपत्रित अधिकारियों हेतु ‘विभागीय जांच की प्रक्रिया एवं कार्यवाही’ विषय पर आयोजित किया गया रेंजस्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र….प्रशिक्षण सत्र में बताई गई विभागीय जांच प्रक्रिया की बारीकियां।प्रशिक्षण सत्र से लाभान्वित हुए रेंज के 32 राजपत्रित अधिकारीगण।


बिलासपुर 20 मार्च 2025:- बिलासपुर रेंज अंतर्गत जिलों में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांचों में जांच की प्रक्रिया नियमानुसार छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 तथा छ.ग. पुलिस मैन्युअल एवं रेग्युलेशन्स में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संपादित हो एवं विभागीय जांच प्रक्रिया का जांचकर्ता अधिकारियों को नियमों का भलीभांति स्मरण रहे और उनके द्वारा नैसर्गिक न्याय के अनुरूप जांच कार्यवाही करते हुए विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण की जावे, इस उद्देश्य से रेंज अंतर्गत जिलों के विभागीय जांचकर्ता राजपत्रित अधिकारियों
हेतु आज 20
मार्च को डॉ. संजीव शुक्ला, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में ‘विभागीय जांच की प्रक्रिया एवं कार्यवाही’ विषय पर 01 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कराया गया।







विभागीय जांच एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विभागीय जांच की प्रत्येक कार्यवाही में जांचकर्ता अधिकारी न्यायाधीश की हैसियत से कार्यवाही संपादित करते हैं। विभागीय जांच की कार्यवाही किसी भी शासकीय सेवक के गंभीर कदाचरण की जांच के लिये की जाने वाली एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है। चूंकि यह कार्यवाही गंभीर कदाचार एवं कृत्य के अनुपात में दीर्घ शास्ति के लिये की जाती है, अतः विभागीय जांच की कार्यवाही में नियम एवं प्रक्रिया की गूढ़ताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस कार्यवाही के अंतर्गत दोषी कर्मचारी विभागीय जांच की कार्यवाही में दिये गये दण्ड के विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारियों एवं शासन स्तर पर एवं तदोपरांत माननीय उच्च न्यायालय में परिवाद दायर कर अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का प्रयास करता है, अतः विभागीय जांच के नियम एवं प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की चूक न हो, इस हेतु यह प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराया गया।


उक्त 01 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में विषय विशेषज्ञ के रूप में भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ डॉ. आनंद तिवारी के द्वारा उपस्थित राजपत्रित अधिकारियों को विभागीय जांच प्रक्रिया एवं विभागीय जांच में होने वाली सामान्य त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कर शंका समाधान करते हुये अत्यन्त उपयोगी जानकारी विभागीय जांचकर्ता अधिकारियों को दी गई। विभागीय जांच की प्रक्रिया और जांच के दौरान की जाने वाली कार्यवाहियों को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 तथा छ.ग. पुलिस मैन्युअल एवं रेग्युलेशन्स में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किस प्रकार समयावधि में पूर्ण किया जावे तथा इस संबंध में माननीय न्यायालयों के द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकरणों में क्या-क्या दिशा-निर्देश दिये गये हैं,
विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया साथ ही प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित प्रतिभागी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया गया।


विशिष्ट प्रशिक्षक से.नि. अति.पुलिस महानिदेशक डॉ. आनंद तिवारी द्वारा विभागीय जांच से संबंधित विभिन्न न्याय दृष्टांतों, विभागीय जांच प्रक्रिया एवं नियमों का अत्यन्त सरल भाषा में व्याख्यान दिया गया। विभागीय जांच नस्ती की फाइलिंग प्रक्रिया के संबंध में बृज बिहारी साहू, निरीक्षक-अ, वरिष्ठ शीघ्रलेखक बिलासपुर द्वारा विभागीय जांच प्रक्रिया के सामान्य निर्देशों व व्यवहारिक कठिनाइयों से अवगत कराया गया। यह प्रशिक्षण सत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी दिशा निर्देशों के साथ संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में सत्र में रेंज अंतर्गत जिलों से कुल 32 राजपत्रित अधिकारीगण सम्मिलित हुये। निश्चित ही इस सत्र से राजपत्रित अधिकारियों को विभागीय जांच कार्यवाही में सहायता मिलेगी।



