भिलाई नगर 06 जनवरी 2025:- राजधानी रायपुर में कल 7 जनवरी को होने वाले नगर निगमों के महापौर पद आरक्षण प्रक्रिया पर निगाहें टिकी हुई है। राजनीतिक पार्टियां और इस पद पर चुनाव लड़ने की चाह रखने वालों में बेसब्री का आलम है। दोपहर होने तक पता चल जाएगा कि प्रदेश के अन्य निगमों के साथ ही दुर्ग जिले के चारों नगर निगम में किस वर्ग का भावी महापौर होगा। इस बीच पिछली दफा अनारक्षित रही दुर्ग और भिलाई निगम के इस बार आरक्षित होने की संभावना जताई जा रही है।


7 जनवरी को महापौर सहित नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया राजधानी रायपुर में पूरी की जाएगी। इस प्रक्रिया का दुर्ग जिले में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रदेश में दुर्ग जिला एकलौता ऐसा है जिसकी सीमा में चार नगर निगम है। इसमें दुर्ग, भिलाई, भिलाई – चरोदा और रिसाली नगर निगम शामिल है। पिछली दफा दुर्ग और भिलाई नगर निगम का महापौर पद अनारक्षित रखा गया था। वहीं भिलाई – चरोदा निगम जातिगत समीकरण के आधार पर अनुसूचित जाति महिला – पुरुष मुक्त रहा था। जबकि पहले से प्रदेश के शेष नगर निगम के महापौर पद का आरक्षण हो जाने की वजह से अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी भिलाई – चरोदा से अधिक होने के बावजूद नव गठित रिसाली नगर निगम का महापौर पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में चला गया था।





चूंकि पिछले चुनाव में दुर्ग व भिलाई का महापौर पद अनारक्षित था, इसलिए रोटेशन पॉलिसी के तहत इस बार महापौर पद आरक्षित हो सकता है। हालांकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जातिगत आबादी के अनुसार कोटा निर्धारित किए जाने के बाद शेष निगमों में से अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग के लिए लॉटरी प्रकिया अपनाने से ऐसा होना कोई जरुरी नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला की भागीदारी लॉटरी से तय होने के बाद शेष निगमों को अनारक्षित रखा जाता है। लिहाजा पिछले चुनाव के दौरान अनारक्षित रही नगर निगम के आरक्षण की स्थिति इस बार भी यथावत रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है।


यहां पर यह बताना भी लाजिमी होगा कि भिलाई – चरोदा नगर निगम अस्तित्व में आने के बाद से ही अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। पिछले बार यहां का महापौर पद अनुसूचित जाति मुक्त था। जिसमें इस वर्ग के महिला पुरुष दोनों को चुनाव लड़ने की पात्रता थी। इस बार अनुसूचित जाति आबादी का आंकड़ा भिलाई – चरोदा के मुकाबले रिसाली का अधिक है। इसलिए भिलाई – चरोदा नगर निगम महापौर का आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर महिला के विकल्प के अनारक्षित भी हो सकता है। जबकि रिसाली नगर निगम का महापौर पद अनुसूचित जाति महिला के खाते में जाने की संभावना है। हालांकि दुर्ग निगम को छोड़ भिलाई, भिलाई – चरोदा और रिसाली नगर निगम में चुनाव होने के लिए अभी दो साल का समय शेष है। फिर भी महापौर पद के कल होने वाले आरक्षण प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार हो रहा है।



महापौर तथा अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 7 जनवरी को
नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 7 जनवरी को संपादित की जाएगी। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 7 जनवरी को सवेरे साढ़े दस बजे से नगर निगमों में महापौर पद, साढ़े 11 बजे से नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद तथा साढ़े 12 बजे से नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पद की आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

आरक्षण की कार्यवाही के अवलोकन के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित की जा रही है।



