रायपुर 29 अगस्त 2023 :- ऑनलाइन सट्टा एप के मामले में गिरफ्तार ASI चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, कारोबारी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की रिमांड 7 दिन बढ़ा दी गई है। इधर बचाव पक्ष के वकील ने ED पर मारपीट और दबाव बनाकर कुछ IAS और IPS समेत राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का नाम लेने का आरोप लगाया है और सुरक्षा की मांग रखी है।
मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की रिमांड खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड बढ़ा दी है। आरोपियों की अगली सुनवाई 5 सितंबर 2023 को होगी।
ED की तरफ से प्रेस को दी गई जानकारी के मुताबिक ASI चंद्रभूषण वर्मा को छत्तीसगढ़ में मुख्य लाइजनर बताया गया है। चंद्रभूषण दुबई के प्रमोटरों से हवाला के जरिए से हर महीने मोटी रकम लेता और इसे सीनियर पुलिस अफसरों को बांट रहा था और ED के मुताबिक राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों को ‘संरक्षण राशि’ भी दी जा रही थी।
ED की अब तक की जांच से पता चला है कि करीब 65 करोड़ रुपये नकद मिले हैं। जिसे चंद्रभूषण वर्मा ने रिसीव किया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को बांटा है। ED ने गंभीर आरोप लगाते हुए जानकारी दी है कि ASI चंद्रभूषण वर्मा पुलिस में बहुत बड़े पोस्ट में नहीं था । लेकिन अपने संबंधों और रवि उप्पल के भेजे रिश्वत से मिले पैसों से वो यहां के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में कामयाब रहा।
ED का कहना है कि, ASI वर्मा ने स्वीकार किया है कि वो कई बड़े ताकतवर लोगों से हर महीने बड़ी रकम रिश्वत में ले रहा था और भुगतान भी कर रहा था। साथ ही वर्मा ने ये भी स्वीकार किया है कि मई 2022 में पुलिस की कुछ कार्रवाई के बाद रिश्वत की रकम भी बढ़ाई गई। मामलों को कम करने और कार्रवाई को स्थानीय सट्टेबाजों तक सीमित करने और भविष्य में किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए रिश्वत की रकम बढ़ाई गई थी। जिन्होंने मासिक या फिर नियमित आधार पर बड़ी रिश्वत दी गई है।
कोर्ट ने सात दिन की रिमांड पर सौंपा
ईडी के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आरोपी चंद्रभूषण वर्मा, सौरभ चंद्राकर, अनिल दमानी और सुनील दमानी को सात दिनों की रिमांड पर भेजते हुए निर्देशित किया है कि, आरोपियों से उस भाषा में सवाल जवाब हो जिसे वे जानते हैं। चंद्रभूषण वर्मा की ओर से मारपीट वाले आरोप पर कोर्ट ने कहा है “चार लोगों से मारपीट और खाने के संबंध में पूछताछ की, चार में से तीन ने मारपीट से मना किया, एक अभियुक्त चंद्रभूषण वर्मा ने मारपीट की बात कही लेकिन मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन न्यायालय ने किया, उस रिपोर्ट में किसी मारपीट का उल्लेख नहीं है ।”
ईडी देगी वर्मा के आवेदन का जवाब
ईडी ने चंद्रभूषण वर्मा के दिए आवेदन पर जवाब के लिए समय मांगा है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने कहा है “माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में वर्तमान अनुसंधान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जा रहा है। हिरासत में अभियुक्तों को न्यायालय के आदेशानुसार उनके अधिवक्ताओं से मिलने की अनुमति भी प्रदान की जा रही है, और उनके मानवाधिकारों का संपूर्ण संरक्षण किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो भी आरोप लगाए गए हैं, असत्य एवं निराधार हैं। चंद्रभूषण वर्मा की ओर से दिए आवेदन पर हम जवाब दाखिल करेंगे।”