भिलाई नगर 1 अप्रैल 2024 :- 14 दिसंबर की रात्रि नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए एक मौत के मामले में पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला ने आज पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस ने दिसंबर माह में घटित इस हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पति के शराब पीने की लत से परेशान होकर पत्नी ने अपने परिचित दोस्त के साथ मिलकर 13- 14 दिसंबर की रात्रि पति का गला घोट कर मौत के नींद में सुला दिया
पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला ने पत्रकार को बताया क।
सभा मृतक की पत्नी के मोबाइल कॉल से इस मामला का खुलासा हुआ है दोनों आरोपी विलास 5 साइंस के अंदर ठेका सभी के रूप में कार्यरत थे जहां से उनकी पहचान हुई आरोपी ने तो पहले महिला मित्र को इस वारदात में शामिल होने से इनकार कर दिया था बाद में महिला मित्र के समझाने पहुंचने पर आरोपी महिला के पति को मौत के घाट सुलाने के लिए तैयार हो गया पुलिस कप्तान के अनुसार आरोपियों ने मृतक को गला घोट कर मौत के नियत सुलाया है
14.12.2023 को मेवाराम साहू निवासी 23/एल, रिसाली सेक्टर ने थाना नेवई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरी बहु संगीता साहू ने बताया कि आपका बेटा लोमेन्द्र साहू जो दिनाक 13.12.2023 के रात्रि खाना खा कर सोया था जो आज दिनांक 14.12.2024 के सुबह 070:30 को उठाने पर बिस्तर से नही उठ रहा है कि रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 73/23, धारा 174 जा. फौ. कायम कर जॉच में लिया गया। जॉच दौरान घटना स्थल निरीक्षण, शवपंचनामा, गवाहों का कथल लेखबद्ध किया गया। पीएम रिर्पोट में मृतक की मृत्यु का कारण संदेहास्पद होने से थाना नेवई द्वारा हत्या का अपराध क्रमांक 064/2024, धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला द्वारा हत्या में शामिल आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी करने के निर्देष प्राप्त हुये थे। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (षहर) सुखनंदन राठौर (रा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) सुश्री ऋचा मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) हेम प्रकाष नायक, एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, श्री सत्यप्रकाष तिवारी के मार्गदर्षन में प्रभारी एसीसीयु निरीक्षक कपिलदेव पाण्डेय, थाना प्रभारी नेवई निरीक्षक आनंद शुक्ला के नेतृत्व में एक विषेष टीम गठित कर आरापियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था।
टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा तकनीकी सहायता प्राप्त कर आरोपियों को पकड़ने हेतु अलग-अलग टीम गठित की गई, विषेष सूत्र भी लगाये गये थे। विषेष सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नि संगीता साहू जो पूर्व में बीएसपी में कम्पयुटर ऑपरेटर का कार्य करती थी तथा उसी कार्यालय में वाहन चालक सुनील डहरिया के साथ घनिष्ठता है। तत् पश्चात तकनीकी सहायता से दोनों के बीच घनिष्ठता की पुष्टि हुई, सर्व प्रथम सुनील डहरिया से संयुक्त टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर संगीता साहू के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया जिससे संगीता साहू से महिला स्टाफ की उपस्थिति में पूछताछ किय जो कि प्रारंभिक पूछताछ पर गुमराह करती रही तथ्यात्मक एवं सतत् पूछताछ करने पर संगीता साहू द्वारा बताया गया कि
मृतक लोमेन्द्र साहू द्वारा विगत कई सालों से अत्यधिक शराब का सेवन कर रोज मारपीट कर प्रताड़ित करता था बीच-बचाव में कई बार सुनील डहरिया से भी हाथा-पाई हुई थी। रोज-रोज के इन झगड़ो से तंग आकर सुनील डहरिया एवं मृतक की पत्नि संगीता साहू द्वारा एक राय होकर मृतक लोमेन्द्र साहू को मारने की योजना बनाये और दिनांक 13-14.12.2023 की दरम्यिानी रात जब मृतक अत्यधिक नषे में सोया हुआ था तब मौके का फायदा उठाते हुये घटना को अंजाम देने मृतक की पत्नि संगीता साहू द्वारा सुनील डहरिया को घर में बुलाकर, आरोपिया संगीता साहू द्वारा मृतक का पैर पकड़ कर रखना एवं आरोपी सुनील डहरिया द्वारा टेलिफोन की केबल वायर से गला घोट कर मृतक की हत्या करना कबूल कियें है।
उक्त कार्यवाही में एसीसीयु से सउनि पूर्ण बहादूर, आरक्षक अनुप शर्मा, उपेन्द्र यादव, जुगनु सिंह, संतोष गुप्ता, पन्ने लाल, षिव मिश्रा, मेघराज चेलक, तिलेष्वर राठौर, निखिल साहू, म.आर. आरती सिंह एंव थाना नेवई से सउनि रामचंद्र कवंर, प्र.आर. सूरज पाण्डेय, आरक्षक अजीत यादव, लक्ष्मी यादव की उल्लेखनीय भूमिका रही।
नाम आरोपी:-
संगीता साहू पति स्व. लोमेन्द्र साहू, 28 साल, निवासी 23/एल, रिसाली सेक्टर, थाना नेवई, जिला दुर्ग
सुनील कुमार डहरिया पिता दीनबंधु डहरिया, -34 साल, निवासी ग्राम खोपली, थाना उतई, जिला दुर्ग