थाना प्रभारी पुरुषोत्तम कुर्रे के द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब बनाने एवं विक्रय करने वालो पर नियंत्रण न करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने  थाना प्रभारी, रानीतराई को 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया…

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रानीतराई थाना प्रभारी उप निरीक्षक पुरुषोत्तम कुर्रे के द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने एवं विक्रय करने वालो पर नियंत्रण न करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने  थाना प्रभारी, रानीतराई को 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया…

दुर्ग 28 अगस्त 2025:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने  रानीतराई थाना प्रभारी उप निरीक्षक पुरुषोत्तम कुर्रे के द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने एवं विक्रय करने वालो पर नियंत्रण न करने के लिए उपनिरीक्षक, पुरूषोत्तम कुर्रे, थाना प्रभारी, रानीतराई को 2000/- (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया  है।

मिली जानकारी के अनुसार 26.07.2025 की प्रातः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), दुर्ग अभिषेक झा के द्वारा थाना रानीतराई क्षेत्रांतर्गत ग्राम घोघरी में रेड़ कार्यवाही की गई। जिस पर ग्राम घोघरी में आरोपी नोगेन्द्र बंजारे एवं अन्य के द्वारा अवैध शराब बनाया जाना पाया गया।

एवं 20 लीटर वाली 03 नग प्लास्टिक जरकीन में भरा कच्ची महुआ शराब करीबन 30 लीटर कीमती 6000/- रूपये 50 कट्टा में भरे लगभग 50 क्विंटल महुआ लहान कीमती करीबन 25000/- रूपये की जप्ती की गई। आरोपियों के विरूद्ध थाना रानीतराई में अपराध क्रमांक-71/2025 धारा 34 (2) छ.ग. आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया।

इस कार्यवाही के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने थाना प्रभारी, रानीतराई के द्वारा अपने क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने के संबंध में ‘स्प्टीकरण चाहा गया। जिनके द्वारा स्पष्टीकरण में अपनी पदस्थापना पश्चात  04.06.2025 को रेड कार्यवाही कर 10-10 लीटर महुआ शराब जप्त कर आरोपी हिम्मत लाल बंजारे को जेल भेजना एवं बाउड ओव्हर की करना तथा आदतन 03 अपराधी के विरूद्ध गुंडा बदमाश हिस्ट्री शीट तैयार कर अनुमति हेतु वरिष्ठ कार्यालय भेजा जाना लेख किया गया है,  उक्त प्रकरण के पश्चात् भेजा गया है। जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया। थाना प्रभारी रानीतराई के द्वारा अवैध शराब बनाने एवं विक्रय करने वालो पर नियंत्रण न करने के लिए उपनिरीक्षक, पुरूषोत्तम कुर्रे, थाना प्रभारी, रानीतराई को 2000/- (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।


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