पत्रकार वार्ता ब्रेकिंग :- निगम के उप सभापति कांग्रेसी पार्षद मो. सलमान की जाति प्रमाण पत्र फर्जी…
00 भाजपा पार्षदों ने संभागायुक्त को ज्ञापन देकर की पद से बर्खास्त करने की मांग…..
00 प्रमाण पत्र में उल्लेखित क्रमांक किसी नोमिता देशमुख का होने का लगाया आरोप….

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भिलाईनगर 29 दिसंबर 2023:- नगर निगम भिलाई में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शारदा पारा वार्ड क्रमांक 35 के लिए निर्वाचित पार्षद मोहम्मद सलमान आ. मोहम्मद सुभान को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 (1)(अ-1,) के तहत बर्खास्त करने को लेकर आयुक्त दुर्ग संभाग को लिखित ज्ञापन सौंपा गया है साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, के तहत भी कार्यवाही को लेकर भाजपा पार्षदों ने पुलिस कप्तान एवं सुपेला थाना प्रभारी को लिखित ज्ञापन देकर अपराध दर्ज करने की मांग की है

इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में निगम में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंन्हा, उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह पार्षद पीयूष मिश्रा विनोद सिंह निगम में सचेतक वीणा चंद्राकर ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि वार्ड 35 शारदा पारा के निर्वाचित पार्षद मो. सलमान आत्मज मो सुभान ने कुट रचित दस्तावेज के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ा था।

पार्षद पद के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में वार्ड 35 के पार्षद व उपसभापति के पद पर आसीन है।
इस मामले को लेकर शुक्रवार को भिलाई निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंहा के नेतृत्व में संयुक्त रूप से भाजपा पार्षदों ने पत्रकार वार्ता में कुट रचित दस्तावेज से शारदा पारा, वार्ड 35 के निर्वाचित पार्षद मो. सलमान के खिलाफ दुर्ग संभाग के आयुक्त एवं सुपेला थाना में शिकायत कर पार्षद पद से बर्खास्त करने एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।


इस मामले को लेकर पार्षद पीयूष मिश्रा ने कहा कि भिलाई नगर निगम के पार्षद चुनाव के दौरान शारदा पारा वार्ड 35 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था। पार्षद मो सलमान ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पार्षद पद के लिए निर्वाचित हुए थे।

वर्तमान में वार्ड 35 शारदा पर के पार्षद पद पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड के लोगों का अधिकारों का हनन हुआ है। इस कारण मो सलमान आत्मज मो सुभान को पार्षद पद से छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा19,(1),(अ-1) के तहत बर्खास्त किया जाए।
जांच में हुआ खुलासा
पार्षद मो सलमान की जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजस्व विभाग के पंजी में पंजीयन क्रमांक जो दर्शा रहा है। उक्त पंजीयन क्रमांक में किसी महिला नोमिता देशमुख के नाम पर जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, जो की मो सलमान द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेकर पार्षद पद निर्वाचित हुए हैं।

दो पद की मिली जिम्मेदारी
पार्षद मो सलमान अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति कुंजडा के नाम पर कुट रचित प्रमाण पत्र अस्थाई प्रमाण पत्र के तौर पर जमा किया था। इस आधार पर पार्षद शारदा पारा के बने हैं। इसके साथ ही भिलाई निगम के उपसभापति पद पर भी आसीन है। दो महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी का निर्वहन फर्जी दस्तावेज के आधार पर कर रहे हैं।

पत्रकार वार्ता में पार्षद महेश वर्मा, संजय सिंह, विनोद चेलक, शकुंतला साहू, संतोष मौर्य, सरिता देवी, गिरजा बाई बंछोर, मुकेश अग्रवाल, सत्या देवी जयसवाल, नोहर वर्मा, लक्ष्मी साहू, लक्ष्मी दिवाकर ,सरिता देवी, प्रियंका भोला साहू, एवं छाया पार्षद चंदन यादव भी इस अवसर पर उपस्थित थे पार्षदों ने ज्ञापन की प्रतिलिपि संचालक नगरी प्रशासन एवं विकास कलेक्टर दुर्ग एवं आयुक्त नगर निगम भिलाई को भी भेजा है


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