भिलाई नगर 22 अप्रैल 2023। तालपुरी निवासी श्रीमती मीनाक्षी साहा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि रजिस्ट्री सुदा जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्यवाही की जाए उन्होंने बताया कि पी.के. भट्टाचार्य आ.रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य द्वारा भूमि खसरा नं. 231/1 रकबा 0.11 हे. जो विज्ञप्तिदाता के नाम पर दर्ज पंजीकृत बैनामा से खरीदी गयी भूमि है के संबंध में अन्य सक्षम अधिकारियों को समय गलत और झूठी जानकारी देने के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए श्रीमती मीनाक्षी साहा ने बताया कि उपरोक्त मौजा उमरपोटी प.ह.नं. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 231/1 रकबा 0.11 हे भूमि को वर्ष 2003 में मेरे पति पी. के. साहा द्वारा उपरोक्त पी.के. भट्टाचार्य के पिता रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य से 38500 /- रूपये में खरीद कर, खरीदी दिनांक से ही भूमि का कब्जा रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य से प्राप्त किया है ।
उपरोक्त भूमि के प्रतिफल का भुगतान मेरे पति द्वारा किया गया और कब्जा भी मेरे पति द्वारा वर्ष 2003 में प्राप्त किया गया । (बैनामा संलग्न है ) मेरे पति उपरोक्त बैनामा के एकमात्र केता हैं और उन्होंने यह भूमि अपनी निजी पूंजी 38500 /- रू प्रदत्त कर खरीदी तथा वर्तमान में मेरे पति पिछले कुछ वर्षों से गंभीर बिमारियों से पीडि़त होकर बिस्तर पर हैं उपरोक्त भूमि को मैंने अपने पति से पंजीकृत बैनामा से खरीदकर उसपर काबिज हूं । उपरोक्त भूमि का सीमांकन भी विधिवत कराया गया है तथा मेरा विधिक कब्जा भी सीमांकन में प्रमाणित किया गया तथा शिव मंदिर भी उपरोक्त भूमि पर मेरे पति के द्वारा निर्मित किया गया है ।
पी. के. भट्टाचार्य के द्वारा तत्संबंध में वर्ष 2003 में उनके ही पिता द्वारा 38500/- रूपये में बैनामे के जरिए मेरे पति को बिकी की गयी भूमि खसरा नं. 231/1 को तंद्रालय वेलफेयर सोसायटी के स्वामित्व की भूमि बताता है तथा खसरा नं.231/1 को दान किया जाना बताता है । उपरोक्त दोनों बातें जानबूझकर किया गया असत्य कथन है क्योंकि खसरा नं. 231 / 1 को 38500/- रू. में इसी पी.के. भट्टाचार्य के पिता द्वारा मेरे पति को बिकी किया गया है तथा मैंने अपने पति से पुन: इस भूमि को खरीदा है । इस तरह पंजीकृत बैनामों के जरिए वैध रजिस्ट्री से स्वामित्व प्राप्त किया गया है ।
इन दस्तावेजों के विरूद्ध पी.के. भट्टाचार्य द्वारा प्रेस और अन्य सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष इस भूमि को उनके पिता रविन्द्र भट्टाचार्य द्वारा मेरे पति को दान किया जाना बताकर भूमि पर अवैध हस्तक्षेप किया जाता है ।तत्संबंध में प्रदीप भट्टाचार्य के विरूद्ध पूर्व में उपरोक्त भूमि पर हस्तक्षेप हुए दि. 12.10.22 को उनके हस्तक्षेप और अपराधिक कृत्यों के लिए थाना करते उतई द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र. 555/2022 अंतर्गत धारा 294506 मेरी शिकायत पर दर्ज किया गया।
इस प्रकार वैध स्वामित्व और कब्जे की भूमि पर शासकीय दस्तावेजों के विपरीत भूमि खसरा नंबर 231/1 को पी.के. भट्टाचार्य द्वारा जो स्वयं उसके पिता द्वारा बिकी की गयी भूमि है जो 38500/- रू. में मेरे पति को बिकी की गयी थी उसे दान की गयी भूमि बताकर और जिस भूमि में शिव मंदिर हमारे द्वारा निर्मित है और उसका सीमांकन रिपोर्ट भी हमारे हक में प्रमाणित किया गया है। पत्रकार वार्ता में शहर के प्रमुख व्यवसाय समाजसेवी श्रीमती मीनाक्षी साहा परिवार के नजदीकी सदस्य सतीश शुक्ला भी उपस्थित थे।