प्रेस कॉन्फ्रेंस : शासकीय जमीन को कूट रचित दस्तावेज के आधार पर बेचा गया… हाउसिंग बोर्ड के कांग्रेस पार्षद नीतीश यादव ने पत्रकार वार्ता में भाजपा पार्षद पर लगाया मिलीभगत का आरोप…. कार्यवाही को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन

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भिलाई नगर 16 फरवरी 2023 :! हाउसिंग बोर्ड वार्ड 24 के कांग्रेसी पार्षद नीतीश यादव ने पत्रकार वार्ता में वार्ड 21 कुरुद क्षेत्र की शासकीय भूमि को कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तथाकथित खेल में भाजपा पार्षद भी शामिल है यदि वह शामिल नहीं है तो मेरे साथ आएं और इस तथाकथित शासकीय जमीन जमीन बेचने की मामले की शिकायत करें पार्षद के अनुसार 3 लोगों को 1500-1500 स्क्वायर फीट की जमीन 2010 में बेची गई उपरोक्त जमीन का कूट रचित दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री भी कर दी गई इतना ही नहीं इन तीनों व्यक्तियों ने 500 500 स्क्वायर फीट की अतिरिक्त शासकीय भूमि पर भी कब्जा जमाया हुआ है 2021 में नगर निगम में इन तीनों को नोटिस भेजा अब तक कार्यवाही शून्य है। इस संबंध में पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है ।

पत्रकार वार्ता में पार्षद नीतीश यादव ने बताया कि वार्ड क्र. 21, कुरूद क्षेत्र में शासकीय भूमि जो राजस्व अभिलेखों में घास दर्ज है, उक्त भूमि शासकीय योजनाओं के तहत उपयोग में लायी जाने वाली भूमि हैं जिसका खसरा नंबर 1591 रकबा 2.40 हेक्ट. रिक्त भूमि है जिसमें किसी प्रकार का विकास कार्य शासन द्वारा नही किया गया है। उपरोक्त भूमि को अभिषेक सिंह पिता दयानंद सिंह निवासी-7 / 24, हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक ने गार्गी मिश्रा 42 वर्ष एवं पीयूष मिश्रा 38 वर्ष के साथ मिलकर ग्राम कुरूद के कैलाश नगर क्षेत्र के अंदर भाग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1586/1637 का टुकड़ा 1500 वर्गफूट को दिनांक 21.07.2010 को क्रेता राम लाल पिता जय करण सिंह के पास प्रतिफल राशि लेकर विक्रय पत्र का निष्पादन किया इसी प्रकार भूमि खसरा नंबर 1586 / 1637, 7 का टुकड़ा रकबा 1500 वर्गफूट को दिनांक 21.07.2010 को श्रीमती सरोज पटेल पति भैय्या लाल पटेल के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन किया तथा उसी दिनांक को चन्द्र किशोर तिवारी, पिता नरेन्द्र कुमार तिवारी को खसरा नंबर 1586, 1637 /4, 9 कुल रकबा 3000 वर्गफीट भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित किया

परन्तु रकबा का उल्लेख 3000 वर्गफूट गलत होने से सुधार के लिए 11.10.2010 को सुधार पत्र का पंजीयन कराते हुए रकबा में सुधार कर 1500 वर्गफूट भूमि का विक्रय का होना स्वीकार किया । कि इस प्रकार अभिषेक सिंह जो क्रेता मन्नू महराज पिता विष्णु दास वैष्णव के परिवार के अन्य सदस्य श्रीमती चन्द्रकला देवी एवं कुमारी आशा वैष्णव से आम मुख्त्यार लेकर उक्त विक्रय पत्रों का निष्पादन किया गया तथा अन्य व्यक्तियों के पास भी उपरोक्त भूमि के टुकड़े विक्रय किये गये है परन्तु सभी क्रेतागण को शासकीय भूमि खसरा नंबर 1591 की भूमि दिखाकर प्रतिफल राशि वसूली गई है इस प्रकार आरोपीगण ने एक राय होकर शासन की भूमि को निजी भूमि बताकर विक्रय किया और क्रेतागण को शासकीय भूमि पर कब्जा प्रदान किया है जो कूट रचित दस्तावेजों का अपराध गठित करता है।

पार्षद नीतीश यादव ने आरोप लगाया कि विक्रय पत्र में 1500 वर्गफीट भूमि को विक्रय किया जाना उल्लेखित है परन्तु विक्रेतागण की ओर से शासकीय भूमि पर 2000 वर्गफूट भूमि का कब्जा किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं एक राय होकर षडयंत्र का हिस्सा है जिसमें क्रेतागण भी विक्रेता अभिषेक सिंह के साथ एक राय होकर शासकीय भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण किये है

उन्होंने बताया कि शिकायत प्राप्त होने पर मैने विधिवत राजस्व अधिकारियों से एवं नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व विभाग में जांच हेतु निवेदन किया जिस पर अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर द्वारा राजस्व प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच करायी गई व अनावेदक क्रेतागण को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया है। कि रा.प्र.क 202003101000113/68 / अ-68 वर्ष 2019-20 पक्षकार शासन विरुद्ध सी. के. तिवारी में आदेश दिनांक 23.09.2021,रा.प्र.क्र. 202003101000114/69 / 68 वर्ष 2019-20 पक्षकार शासन विरुद्ध सरोज पटेल में आदेश दिनांक 25.09.2021 एवं रा. प्र.क्र.202003101000115/70/ अ-68 वर्ष 2019-20 पक्षकार शासन विरुद्ध राम लाल में आदेश दिनांक 23.09.2021 जारी कर नगर पालिक निगम भिलाई को आदेशित किया

उपरोक्त अनावेदक के विरूद्ध ग्राम कुरूद भिलाई में स्थित खसरा नंबर 1591 के 2000 वर्गफीट पर किये गये अतिक्रमण को धारा 248 छ.ग. भूरा संहिता के अंतर्गत अतिक्रमण घोषित किया गया है उक्त अतिक्रमण को नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा हटाया जायें कि उपरोक्त आदेश नगर पालिक निगम भिलाई को प्राप्त हो चुका है परन्तु अनावेदकगण जिनका शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा है को रिक्त कराने की कोई कार्यवाही नही की गई है। जिसके कारण शासकीय’ भूमि का दुरूपयोग आरोपीगण द्वारा शासकीय भूमि दिखाकर निजी भूमि को विक्रय किया है इस प्रकार शासन को उसकी भूमि के उपयोग से वंचित करते हुए बेमानीपूर्वक दस्तावेजों की कूटरचना कर मूल्यावान प्रतिभूति की संरचना कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई है जो भा.द.वि. की धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत् दण्डनीय अपराध का कृत्य किया है जो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है इसलिए आरोपीगण के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये

नीतीश यादव ने कहा कि  मैं निर्वाचित पार्षद हूं और मेरी किसी से व्यक्तिगत रंजीश नही है और ना ही मैं किसी को क्षति पहुंचाना चाहता हूं परन्तु शासकीय भूमि को निजी भूमि बताकर किये जा रहे अवैध कब्जे व निर्माण के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर व राजस्व न्यायालय  अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर द्वारा पारित आदेश के पालन स्वरूप कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं  वार्ड पार्षद ने बताया कि15 फरवरी को मय दस्तावेज के साथ पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपकर जमीन बेचने की इस खेल में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है करवाता में पत्रकार वार्ता में रोबिन सिंह ,अजय कुमार ,आनंद सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित थे


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