रायपुर 30 सितंबर 2022 छत्तीसगढ़ राज्य शासन के भ्रष्टाचार उन्मूलन लक्ष्यों के तहत एसीबी / ईओडब्ल्यू, रायपुर के द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु नवीन पहल करते हुए एसीबी / ईओडब्ल्यू द्वारा आम जनता व पीड़ित को सीधा लाभ एव समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से हेल्पलाईन टोल फ्री नं. 1064, व्हाट्सअप नंबर 8827461064 व शिकायत मेल Complaintacbeow@gmail.com छत्तीसगढ़ी भाषा में वेबसाईट बनाया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था।
इकाई द्वारा प्रदत्त लोकोन्मुखी सुविधाओं का लाभ लेते हुए प्रार्थी द्वारा अपने मोबाईल फोन से रिश्वत मांगे जाने की रिकार्डिंग कर प्रस्तुत की गई, जिस पर निदेशक श्री आरिफ एच. शेख के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक श्री पंकज चन्द्रा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अमृता सोरी ध्रुव के नेतृत्व में एसीबी टीम रायपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए रिश्वत की अवैध राशि की मांग करने वाले श्री परमजीत सिंह गुरूदता, वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी, रायपुर के विरूद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।
प्रार्थी जो कि कृषि कार्य करता है के द्वारा एसीबी रायपुर में शिकायत किया गया कि “प्रार्थी हाई वैल्यू ‘टमाटर’ का क्रॉप उत्पादन के लिए शासन की राज्य पोषित बाड़ी योजना के अंतर्गत सब्सिडी हेतु उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग में आवेदन दिया था । सब्सिडी राशि पारित करने के एवज में वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी श्री परमजीत सिंह गुरूदत्ता द्वारा कुल सब्सिडी राशि की 50 प्रतिशत राशि रिश्वत के तौर पर मांगी गई। सब्सिडी राशि 266000 आवेदक के खाते में आने के पश्चात परमजीत सिंह द्वारा उसमें से 50 प्रतिशत राशि रिश्वत के तौर पर देने की मांग करने लगा। प्रार्थी द्वारा रिश्वत नहीं देने पर उनके निवास कार्यालय में आकर परमजीत सिंह द्वारा सब्सिडी राशि में से अपने लिए पारितोषिक राशि की मांग की गई।
इस दौरान प्रार्थी के द्वारा पूरी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि रिश्वत मांगे जाने पर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करवाना चाहता था। अतः प्रार्थी द्वारा ईओडब्ल्यू / एसीबी रायपुर से संपर्क किया गया, जिस पर एसीबी रायपुर द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए शिकायत का गोपनीय सत्यापन एवं परीक्षण कराया गया। सत्यापन सही पाये जाने पर आरोपी परमजीत सिंह गुरूदत्ता के विरूद्ध धारा 7 (1) (क) भ्र0नि0अधि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
एसीबी / ईओडब्ल्यू के निदेशक आरिफ एच. शेख के मार्गदर्शन में एसीबी / इओडब्ल्यू, मुख्यालय में सीधे शिकायत दर्ज कर कार्यवाही हेतु जारी किये गये उपरोक्त माध्यमों के द्वारा पीड़ितों को सीधे संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अपनी सूचना व शिकायत रखे जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।