बड़ी खबर : बहुचर्चित रावल मल जैन दंपत्ति हत्याकांड: आरोपी सुपुत्र संदीप जैन को फांसी की सजा… दो अन्य आरोपियों को 5- 5 साल की कैद

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दुर्ग 23 जनवरी 2023 : (राकेश कुमार दुबे) शहर की बहुचर्चित नगपुरा पार्श्व तीर्थ के ट्रस्टी रावलमाल जैन दंपत्ति हत्याकांड का फैसला शाम को आ गया विशेष न्यायाधीश शैलेश तिवारी ने खुले न्यायालय में इस हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी रावल मल जैन दंपत्ति के इकलौते सुपुत्र संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई है वही इस हत्याकांड में गिरफ्तार दो अन्य आरोपी शैलेंद्र सिंह सागर व भगत सिंह गुरूदत्ता को 5- 5 साल की सजा सुनाई गई है आरोपियों पर एक- एक₹ हजार का जुर्माना भी लगाया गया है 4 साल के उपरांत इस हत्याकांड का फैसला आया है उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2018 की सुबह रावल मल जैन दंपत्ति की उनके घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस मामले में उनके सुपुत्र संदीप जैन को मुख्य आरोपी बनाया गया था आरोपी तब से ही इस मामले में दुर्ग जेल में बंद था आज फैसला सुनाने के उपरांत फैसला सुनते ही मुख्य आरोपी संदीप जैन न्यायालय परिसर में गिर पड़ा।

बता दें एक जनवरी 2018 दुर्ग में दोहरा हत्याकांड हुआ था। से एक जनवरी 2018 की सुबह – सुबह नगपुरा पार्श्वनाथ तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन की उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

समाजसेवी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी की हत्या के मुख्य अभियुक्त एवं उनके पुत्र संदीप जैन को विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी ने मां व पिता की हत्या के दोनों मामलों में अलग-अलग फांसी की सजा सुनाई है। इसमें सहअभियुक्त रहे भगत सिंह गुरुदत्ता व शैलेन्द्र सागर को आम्र्स एक्ट के तहत पांच-पांच साल की सजा सुनायी है। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को संदीप जैन ने अपने माता-पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में संदीप के विरुध्द धारा 302 व 34 के तहत अपराध पंजीबध्द कर घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था इसके बाद से संदीप जैन दुर्ग जेल में बंद है। इस मामले की सुनवाई 4 साल तक स्थानीय अदालत में चलती रही उसके बाद सोमवार 23 जनवरी 2023 को इसका फैसला आया है।

सजा सुनते ही संदीप जैन गिर पड़ा

न्यायालय के द्वारा मामले में दोपहर में दोषसिद्धि पर फैसला सुनाया गया। न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध का फैसला सुनाए जाने पर अभियुक्त संदीप जैन वही न्यायालय कक्ष में कटघरे में गिर पड़ा। पुलिस के जवानों ने उसे संभाला।

(फैसला सुनाने के दौरान न्यायालय में मौजूद मुख्य आरोपी)

चार साल पहले गोली मारकर की गई थी हत्या

गौरतलब हो एक जनवरी 2018 को गंजपारा निवासी नगपुरा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजा देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी। सुबह 5.45 बजे घटना की जानकारी आरोपी संदीप जैने के भांजे सौरभ ने सिटी कोतवाली पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने गंजपारा स्थित जैन निवास से शव बरामद किया और संदीप जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिस पिस्टल से हत्या हुई थी उसे संदीप का बताया था। पिस्टल व बुलेट को घर के पीछे खड़े एक मालवाहक वाहन के डाले से बरामद किया था। संदीप जैन को इस हत्याकांड में कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी।

इस मामले में जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बीते चार सालों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। संदीप जैन पर आरोप सिद्ध होने के बाद उसके सहयोगियों पर भी आरोप सिद्ध हो गया। रावलमल जैन की हत्या के लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले से पिस्टल लाया गया था। भगत सिंह गुरुदत्ता ने संदीप को एक लाख 35 हजार रुपए में पिस्टल बेची थी। इसी पिस्टल से संदीप ने अपने माता- पिता की हत्या कर दी । दोहरे हत्याकांड के चार साल बाद इस मामले में फैसला सामने आया है।

शहर किस बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले की जांच के लिए तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने पुलिस अधीक्षक अमरेश मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई टीम में उप पुलिस अधीक्षक श्याम सुंदर शर्मा थाना प्रभारी दुर्ग भावेश शाह निरीक्षक एसआर पठारे आरडी मिश्रा विशेष अनुसंधान इकाई दुर्ग के सहायक उपनिरीक्षक नारायण साहू सहित अन्य शामिल थे

जिला न्यायालय दुर्ग के लोक अभियोजन अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा ने इस प्रकरण के संबंध में कहा कि न्यायालय के समक्ष आरोपित यह साबित नहीं कर पाया कि उसके माता-पिता की उसने नहीं किसी अन्य ने गोली मारी है घटनाक्रम के समक्ष संबंध में तमाम साक्ष्य मौजूद है न्यायालय से आरोपी संदीप जैन को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई थी सुरेश कुमार शर्मा के अनुसार इस हत्याकांड में 15 लोगों को बनाया गया था गवाह 5 गवाह पक्ष द्रोही हो गए सुरेश कुमार शर्मा के अनुसार आरोपी संदीप की पत्नी, मुख्य गवाह सौरभ गोलछा ,श्रीमती संतोष जैन, चौकीदार रोहित देशमुख ,ड्राइवर राजू सोनवानी, ने गवाही से मुकर गए ,10 गवाहों ने प्रकरण के पक्ष में दीया गवाही शर्मा के अनुसार मृतक रावल में जैन की पीएम रिपोर्ट में शरीर में तीन गोलियों के निशान मिले थे पुलिस ने मौके से 14 नग कारतूस दो खाली खोखे बरामद किए हैं सुरेश चंद शर्मा के अनुसार न्यायालय ने इस हत्याकांड को बेल प्लान मर्डर केस माना है संपत्ति का उत्तराधिकारी संदीप जैन था शासकीय वकील ने भी कोर्ट को बताया कि रावल मल जैन ने आरोपी संदीप से कहा था कि चाल चलन ठीक नहीं है इसलिए संपत्ति से बेदखल कर दूंगा


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