नए कानून संहिता के संबंध में दुर्ग रेंज के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन…..नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में दी गई जानकारी….. दुर्ग रेंज के 150 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी रहे उपस्थित।

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भिलाईनगर 26 फरवरी 2024:- नए कानून संहिता के संबंध में दुर्ग रेंज के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन…..नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में दी गई जानकारी….. दुर्ग रेंज के 150 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी रहे उपस्थित।

आज दिनांक 26.02.2024 को पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग श्री राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में भारत की संसद द्वारा पारित किए गए नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अपनाने के विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन एस.एन.जी सेक्टर 4 भिलाई के सभागार में किया गया ।

कार्यक्रम के शुभारंभ में माँ सरस्वती जी की वंदना एवं द्वीप प्रज्वलन के लिए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सेवानिवृत विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर के विज (भा.पु.से ), महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग श्री राम गोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री अभिषेक झा तथा रेंज से आए पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया । तत्पश्चात स्वागत उद्‌बोधन में पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला द्वारा कार्यशाला के विषय एवं उसकी महत्ता के संबंध में बताया गया।

जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज श्री राम गोपाल गर्ग के द्वारा नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए ध्यान देकर ,समझने की बात रेंज से आए सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीयों को कहा। कार्यशाला के मुख्य वक्ता सेवानिवृत विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर के विज (भा.पु.से ) के द्वारा नए कानूनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने नए कानून के संबंध में कहा कि पुराने कानून भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता किया गया है जिसमे फोकस दंड से ज्यादा न्याय पर आ गया है, उन्होंने आगे कहा कि नए कानून में बहुत सारी और चीजे आ रही है अब इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस को पीड़ित को बताना जरूरी रहेगा । साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए, रेंज से उपस्थित आए अधिकारी/कर्मचारियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। साथ ही कार्यशाला में व्याख्यान हेतु उपस्थित श्रीमती मुकुला शर्मा संयुक्त संचालक लोक अभियोजन सरगुजा के द्वारा भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया गया।

उन्होंने पुराने कानून एवं नए कानून के संबंध में पीपीटी के माध्यम से अनुसंधानकर्ताओं को नए आपराधिक कानूनों को धाराओं और सजा से अवगत कराया गया एवम उनको जागरूक कर उनकी क्षमता को विकसित कर प्रभावी कार्य करने के लिए समस्त अधिकारियों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंतिम व्याख्यान के संबंध में श्री देवांश सिंह राठौर , पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के परिपालन में अपनी बात रखी।

उन्होंने माननीय न्यायालय के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों को साझा करते हुए महत्वपूर्ण प्वाइंट्स बताएं। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज श्री राम गोपाल गर्ग के द्वारा कार्यशाला के मुख्य वक्ता सेवानिवृत विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर के विज (भा.पु.से ) को स्मृति चिह्न भेंट कर नए कानूनों के संबंध में जागरूक करने उनका आभार किया । पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा श्रीमती मुकुला शर्मा संयुक्त संचालक लोक अभियोजन सरगुजा को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री अभिषेक झा के द्वारा समस्त अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विश्वास जताया कि सभी अधिकारी नए कानूनों के संबंध में विशेष रुचि लेकर समझकर प्रभावी कार्य संपादन कर पाएंगे।

उपरोक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेंद्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक बालोद श्री एस.आर. भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दुर्ग श्री अभिषेक झा, उप पुलिस अधीक्षक लाइन श्री चंद्र प्रकाश तिवारी सहित दुर्ग रेंज के राजपत्रित अधिकारी, थाना /चौकी प्रभारी गण सहित 150 से अधिक लोग उपस्थित रहे। उपरोक्त सेमिनार को सफल बनाने में संपूर्ण व्यवस्था रक्षित निरीक्षक श्री नीलकंठ वर्मा, मंच संचालन श्रीमती ममता ध्रुव, आरक्षक काशी बरेठ (कंप्यूटर कार्य), वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी आरक्षक शेख मोहम्मद पी.आर.ओ आरक्षक प्रशांत शुक्ला की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही।


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