ड्यूटी से गायब रहने वाले सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले स्वयं-भू श्रमिक नेता आर. डी. कोरी BSP की सेवा से बर्खास्त….

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भिलाई नगर 05 मई 2024:-    सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वयं-भू श्रमिक नेता आर. डी. कोरी को संयंत्र की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है शनिवार 4 मई को जारी आदेश में कोरी का गेट पास जमा करवाकर उन्हें बीएसपी की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया


दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से पूर्व में चुनाव लड़ चुके आरडी कोरी नगर सेवाएं विभाग के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट-पीएचडी में सीनियर टेक्नीशियन पद पर कार्यरत थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट और सीसी टीवी कैमरा की फुटेज को आधार बनाकर बीएसपी प्रबंधन ने कार्रवाई की है। फिलहाल, गेट पास को जब्त कर लिया गया है।

सेल भिलाई इस्पात संयंत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त महिला एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन का स्वयं-भू चेयरमैन एवं अखिल भारतीय कोरी महासभा (अभाक्स) के राष्ट्रीय महासचिव आरडी कोरी पर एक्शन हुआ है।

बीएसपी मैनेजमेंट का कहना है कि साल 1995 से बीएसपी की सेवा से जुड़े आरडी कोरी पूर्व में मशीन शॉप, बीएसपी के अलॉटमेंट सेक्शन आदि विभागों में काम कर चुके हैं। विभागीय स्तर पर 9 सजा मिल चुकी थी। 10वीं सजा पीएचडी में दी गई और सीधे बर्खास्त कर दिया गया।


आरडी कोरी लोगों के खिलाफ पीएम, सीएम, इस्पात मंत्री, राष्ट्रपति, एससी-एसटी आयोग में पत्र लिखने के लिए काफी चर्चित हैं। 100 से अधिक पत्र लिख चुके होंगे। सांसद, विधायक, गृहमंत्री, ईडी, जीएम तक के खिलाफ सोशल मीडिया में लिखने के लिए भी चर्चित हैं।

इस बार वह फंस गए। आरोप लगाया गया है कि वह ड्यूटी से गायब रहते थे। हस्ताक्षर करने के बाद तत्काल कार्यालय से निकल जाते थे। पूरा साक्ष्य सीसी टीवी कैमरा में कैद है।

4 लाख 82 हजार का जुर्माना

वहीं, बीएसपी के इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने आरडी कोरी के खिलाफ सेक्टर 4 स्थित बीएसपी अधिकारी के आवास में कब्जा करने पर कार्रवाई की थी। सड़क 15 स्थित आवास कब्जामुक्त कराया गया था। आवास सील किया गया। 4 लाख 82 हजार का जुर्माना तक लगा था।

इस संबंध में आज लगातार आर. डी. कोरी से मोबाइल के मार्फत उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई किंतु उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया बीएसपी प्रबंधन ने आर. डी. कोरी के बर्खास्त किए जाने की पुष्टि की, बीएसपी मैनेजमेंट के अनुसार कोरी   के सेवा से बर्खास्त किए जाने के मामले में कोरी के पास 30 दिन का समय है की मैनेजमेंट के इस आदेश के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपील कर सकते हैं


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