भिलाई नगर 8 फरवरी 2024:– महादेव सट्टा ऐप केस में दुर्ग पुलिस के कॉन्स्टेबल भीम सिंह यादव को आज बर्खास्त कर दिया गया है। इसे लेकर एसपी जितेंद्र शुक्ला ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। भीम सिंह को नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही वह जेल में बंद है। मंगलवार को ही नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने महादेव ऐप में फरार चल रहे आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को पुलिस की सेवा से बर्खास्त किया था अर्जुन सिंह यादव वह भी सिंह यादव संगे भाई हैं।
वहीं ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल पर भी दुर्ग पुलिस ने 35 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। एक दिन पहले ऐप संचालक सौरभ चंद्राकर के पर भी 35 हजार का इनाम घोषित किया था
सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल मिलकर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चला रहे थे।
दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप प्रकरण काफी गंभीर है। इसके मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फरार हैं। उनके बारे में कोई भी जानकारी जो भी व्यक्ति देगा और उनकी गिरफ्तारी कराएगा उसे घोषित किया गया इनाम दिया जाएगा
प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा under section 19(1) of PMLA for the commission of the offense of the money laundering under section 3 of PMLA, 2002 Punishable under section 4 of PMLA, 2002 के तहत आरक्षक क0 482 भीम सिंह यादव, थाना सुपेला, जिला दुर्ग (हाल निलंबित) को दिनांक 03.11.2023 को गिरफ्तार किया गया है एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ऑनलाईन अवैध सट्टेबाजी वेबसाईट, महादेव ऑनर्लाइन बुक विरूद्ध Prevention of Money Laundering Act 2002 के तहत जांच की जा रही है तथा जांच के दौरान महादेव ऑनलाईन बुक के सट्टेबाजी संचालन में आरक्षक क0 482 भीमसिंह यादव (हाल निलंबित) की संलिप्तता का खुलासा हुआ है एवं वर्तमान में आरक्षक क0 482 भीमसिंह यादव जेल में परिरूद्ध है जो उसके अपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। कृत्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का है एवं आरक्षक (हाल निलंबित) के इस कृत्य की जांच किया जाना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि आरक्षक (हाल निलंबित) का कृत्य म०प्र०/७०ग० पुलिस रेग्यू0 पैरा 64 (1) के प्रावधान कि “प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी केवल पुलिस सेवा के लिए अपना पूरा समय लगायेगा। वह किसी भी व्यापार या व्यवसाय में जैसा भी हो, भाग नहीं लेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति प्राप्त न हो।” का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।
ऐसी प्रवृत्ति के कर्मचारी का पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में बना रहना विभाग व जनहित में उचित नहीं है, विभागीय कर्मचारी द्वारा इस प्रकार के गंभीर अपराधिक कृत्य प्रदर्शित करने पर कड़ी कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि समाज में विभाग के उच्च स्तरीय मानकों की छवि बरकरार रहने के साथ ही विभागीय व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे।
अतः मैं, जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक दुर्ग, भारत का संविधान के अनुच्छेद-311 के खंड (2) के उपखंड “ख” के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आरक्षक क0 482 भीमसिंह यादव (हाल निलंबित) रक्षित केन्द्र दुर्ग को उपरोक्त गंभीर कदाचरण के लिए आदेश दिनांक 08/02/2024 से “सेवा से पदच्युत” (Dismissal from service) करता हूँ।