लगातार हो रहे सड़क हादसों पर नियंत्रण हेतु लोरमी पुलिस की विशेष कार्यवाही: 77 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई…

IMG-20251211-WA0933.jpg

लगातार हो रहे सड़क हादसों पर नियंत्रण हेतु लोरमी पुलिस की विशेष कार्यवाही: 77 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवा

पुलिस अधीक्षक मुंगेली  भोजराम पटेल  के निर्देश पर ‘मोटर व्हीकल एक्ट’ के तहत दो दिनों में 77 वाहन चालकों के विरूद्ध हुई चालानी कार्यवाही।
पुलिस का विशेष ध्यान तीन सवारी, प्रेशर हॉर्न और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों पर केंद्रित।
दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान सख्ती और निरंतरता के साथ जारी रहेगा

मुंगेली 11 दिसंबर 2025:- जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से,  पुलिस अधीक्षक मुंगेली  भोजराम पटेल  के कुशल निर्देशन में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात पटेल की प्राथमिकताओं में शामिल है।

इसी क्रम में,  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  मुंगेली नवनीत कौर छाबड़ा एवं  अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी  हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन पर, थाना लोरमी पुलिस द्वारा  09.12.2025 एवं 10.12.2025 को विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। लोरमी पुलिस ने विशेष रूप से दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने, प्रेशर हॉर्न का अनाधिकृत उपयोग करने, और अन्य मोटर व्हीकल एक्ट (M.V. Act) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 77 वाहन चालकों के विरुद्ध कठोर चालानी कार्यवाही की।

  • कार्यवाही की संख्या: दो दिनों की इस विशेष कार्यवाही में, कुल 77 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक की अपील: नाबालिगों को वाहन न दें, नियम ही जीवन की सुरक्षा है

पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल  ने निर्देश दिए हैं कि यह विशेष अभियान आगे भी सख्ती और निरंतरता के साथ जारी रहेगा ताकि लोरमी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

आम नागरिकों और विशेष रूप से अभिभावकों से सख्त अपील की है:

  1. नाबालिग ड्राइविंग पर रोक: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति बिल्कुल न दें। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन मालिक (अभिभावक) पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
  2. हेलमेट और सीट बेल्ट: दोपहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
  3. ओवर-स्पीडिंग से बचें: तेज रफ्तार से वाहन चलाना गंभीर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।

सुरक्षित यातायात हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उक्त कार्यवाही में थाना लोरमी पुलिस टीम की अहम भूमिका रही।


scroll to top