दुर्ग 10 नवंबर 2022:! मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मंशा अनुरूप चिटफंड कंपनियों के फरार डॉयरेक्टरों / पदाधिकारियों की गिरफ्तारी तथा चल / अचल सम्पत्ति की नीलमी कर निवेशकों को राशि वापस दिलाये जाने हेतु दिये निर्देशों के परिपालन में जिले में पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण अनंत साहू के पर्यवेक्षण में लगातार कार्यवाही करते हुये जिले में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों में कंपनियों के डॉयरेक्टरों / पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर सम्पत्ति चिहिन्त की जाकर कुर्की / नीलामी करायी जा रही है।
इसी क्रम में 16.03.2017 को प्रार्थी मेघनाथ देशलहरे पिता स्व. तन्नू दास देशलहरे 36 साल सा. खम्हरिया थाना उतई की शिकायत पर चिटफंड कंपनी सनसाईन हाईटेक इन्फाकन लिमि कंपनी द्वारा जमा राशि 05 वर्ष में दुगुना देने का लालच देकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना उतई में अपराध क्रमांक 75 / 2017 धारा 420, 34 भादवि एवं छ.ग. के निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना कम में सनसाईन हाईटेक इन्फाकन लिमि. कंपनी के 04 डॉयरेक्टर एवं पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर जेल दाखिल कराया गया।
प्रकरण में जांच के दौरान सनसाईन हाईटेक इन्फाकन लिमि. कंपनी के गिरफ्तार डॉयरक्टर रमेशचंद्र नायक पिता गणपत नायक 37 साल सा. 81 ग्राम चायना सेमलखेड़ी राणापुर झाबुआ (म.प्र.) के स्वामित्व की जिला बालोद अंतर्गत ग्राम बालोदगहन, तहसील गुरूर प.ह.न. 29 ख.न. 391/1 रकबा 0.62 हे को चिहिन्त कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 11.02.2022 को कुर्की हेतु अंतरिम आदेश जारी करने प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी / जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद की ओर प्रेषित की गई।
सक्षम प्राधिकारी / जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जांच / सुनवाई उपरात 09.02.2022 को सनसाईन हाईटेक इन्फाकन लिमि कंपनी के गिरफ्तार डॉयरेक्टरों की चिहिन्त उपरोक्त संपत्तियों को कुर्की किये जाने हेतु अंतरिम आदेश जारी कर अंतिम आदेश के लिये विशेष न्यायालय, जिला-बालोद की ओर प्रेषित की गई। तत्पश्चात न्यायालय सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, बालोद द्वारा सक्षम प्राधिकारी / जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद द्वारा सनसाईन हाईटेक इन्फाकन लिमि. कंपनी के डॉयरेक्टरों की चिहिन्त संपत्ति को कुर्की किये जाने हेतु अंतरिम आदेश पर 10.08.2022 को अंतिम आदेश पारित किया गया।
विशेष न्यायालय, बालोद द्वारा कुर्की हेतु अंतिम आदेश पारित किये जाने के पश्चात् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालोद द्वारा तहसीलदार गुरूर के माध्यम से उक्त संपत्ति की नीलामी की नीलामी 1,40,00,000/- (एक करोड़ चालीस लाख रूपये) में की गई है। जिला कलेक्टर बालोद से नीलामी राशि प्राप्त होते ही कंपनी में निवेश किये गये निवेशकों को राशि वितरण की कार्यवाही की जावेगी। उक्त कंपनी की धमतरी स्थित संपत्ति की कुर्की की भी कार्यवाही कलेक्टर धमतरी द्वारा की जा रही है, जिसे भी शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु सत्त प्रयास किया जा रहा है।
जिले में अब तक चिटफंड की 03 कंपनी की नीलामी / राजीनामा से 2,92,78,102/- रूपये प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 33,84,000/- रूपये 21 निवेशकों को वापस किया जा चुका है, शुष्क इंडिया कंपनी की संपत्ति की नीलामी से प्राप्त 2,56,97,102/- रूपये निवेशको के सत्यापन उपरांत वापस करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।