चुनाव याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक प्रेमप्रकाश पांडेय की याचिका के विरुद्ध देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील


भिलाईनगर 22 फरवरी 2025:- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 55760/2024 में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता विधायक देवेंद्र यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से चुनाव याचिका की सुनवाई पर अस्थायी रोक लग गई है। अब अगली कार्यवाही 15 अप्रैल 2025 को होगी। याचिका पर रोक सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने लगाई है।






यह मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा 5 जुलाई 2024 को पारित आदेश के खिलाफ दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूयर्वांत और न्यायमूर्ति कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक के. तन्खा के नेतृत्व में सुमीर सोढ़ी, वरुण तन्खा, निखिल अवाना, विपुल तिवारी, इंदर देव सिंह और भंवर पाल सिंह जादोन ने पैरवी की।


प्रतिवादी प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक, अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड रितेश अग्रवाल तथा सुंदर खत्री और सुश्री प्रियंशी शर्मा उपस्थित थे। न्यायालय से पारित आदेश के अनुसार फाइलिंग में हुई देरी को सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया। नोटिस जारी किया गया, जो 15 अप्रैल 2025 को प्रत्युत्तर के लिए वापसी योग्य होगा।


प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड रितेश अग्रवाल ने नोटिस स्वीकार किया। यदि प्रतिवादी की ओर से कोई प्रत्युत्तर हलफनामा (काउंटर एफिडेविट) दायर करना हो, तो उसे चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाए। इस बीच चुनाव याचिका की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी।



सुप्रीम कोर्ट के इस तत्कालीन फैसले से प्रेम प्रकाश पांडेय समर्थकों को लगा तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की शहर में जगह-जगह चर्चा का विषय बना हुआ था विशेष कर प्रेम प्रकाश पांडेय के समर्थको में सुप्रीम कोर्ट के इस तत्कालीन फैसले से निराशा व्याप्त थी।




