बिलासपुर 6 अप्रैल 2023 : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह को हाई कोर्ट बिलासपुर से एक बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट में उनके द्वारा दायर पिटीशन को खारिज कर दिया है निलंबित ADG जी.पी. सिंह की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही बिलासपुर उच्च न्यायालय में भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी.पी. सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जी.पी. सिंह की क्रिमिनल रिट पिटीशन को खारिज कर दिया है। जिसमें जीपी सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज ब्लैकमेलिंग के अपराध में अंतरिम राहत की मांग की थी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद जी.पी. सिंह की याचिका खारिज कर दी।
जीपी सिंह के खिलाफ साल 2021 में एक व्यापारी ने स्मृतिनगर चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें व्यापारी ने निलंबित एडीजी पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया था।
एफआईआर में व्यवसाई ने कहा था कि उसका अपने पार्टनर के साथ लेनदेन का एक विवाद था। पार्टनर ने उसके पैसे दबा दिए थे। उल्टा उसे ही फर्जी केस में फंसा दिया गया था। उस दौरान व्यापारी की पत्नी और उनके परिजनों से कैसे कमजोर करने के एवज में 1 करोड़ की डिमांड की गई थी। एडवांस के तौर पर उनसे 20 लाख रूपए वसूले गए थे। एफआईआर में मुताबिक उनके पार्टनर की साझेदारी जीपी सिंह से थी और वे उस वक्त रायपुर आईजी थे।
ज्ञातव्य हो कि ACB और EOW की टीम ने जी.पी. सिंह के घर पर छापा मारा था। तकरीबन 64 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया गया था। जिसके बाद जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।