भिलाई नगर 10 नवंबर 2022 / भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में स्थित लगभग 90 लाख रुपए से अधिक की ढाई एकड़ क्षेत्रफल की उद्योग सह भूमि को महज 8 लाख रुपए से मेसर्स अजय इंडस्ट्रीज को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग द्वारा आबंटित किए जाने की शिकायत सही साबित हुई। इसके बाद मेसर्स अजय इंडस्ट्रीज को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने भूमि आबंटन हेतु प्रचलित दर के अनुसार 93 लाख 18 हजार 344 रुपए की अंतर राशि जमा करने का निर्देश दिया है। मामला संज्ञान में आने के बाद इस गड़बड़ी की शिकायत श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज के भागीदार के. एस. बेदी ने कलेक्टर दुर्ग से की थी।
मामला भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज का है। यहां पर स्थित भूखंड क्रमांक 19 सी को खाली बताकर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने मेसर्स अजय इंडस्ट्रीज को आबंटित करने आशय पत्र जारी किया था। इसके लिए नियम कायदे को ताक पर रख मात्र 8 लाख 28 हजार 566 रुपए जमा किए जाने का आदेश जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने जारी किया था। जबकि उसी उद्योग सह भूमि का मूल्यांकन कर 16 जनवरी 2020 को श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज को आबंटित करने 90 लाख 74 हजार 420 रुपए का आशय पत्र जारी किया गया था। जिसे बाद उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने का हवाला देकर निरस्त कर फर्म के भागीदार के. एस. बेदी को उनके द्वारा जमा कराए गए राशि को लौटा दिया गया।
इस तरह जिस उद्योग सह भूमि को आबंटित करने श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज को 90 लाख से ज्यादा रुपए का आशय पत्र जारी किया गया था उसे खाली भूखंड बताकर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने अजय इंडस्ट्रीज के संचालक अजय अग्रवाल को महज 8 लाख 28 हजार 566 रुपए में आबंटित करने का आशय पत्र जारी कर चौंकाने वाला निर्णय ले लिया। इस निर्णय से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक सिमोन एक्का और अजय इंडस्ट्रीज के संचालक अजय अग्रवाल के बीच मिली भगत की संभावना को बल मिला। मामला संज्ञान में आने पर श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज के भागीदार के. एस. बेदी ने कलेक्टर दुर्ग सहित उद्योग संचालनालय रायपुर में लिखित शिकायत कर भ्रष्टाचार की संभावना जताते हुए की जांच की मांग रखी थी।
एक करोड़ से ज्यादा हुई प्रचलित दर…
पूर्व में अजय इंडस्ट्रीज को जिस भूखंड क्रमांक 19 सी को 8 लाख 28 हजार 566 रुपए में आबंटित करने की तैयारी कर ली गई थी। अब उसका वर्तमान प्रचलित दर एक करोड़ से ज्यादा होने का आंकलन किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग ने पत्र क्रमांक 8089 दिनांक 7 नवंबर 2022 के माध्यम से श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज के भागीदार एवं मामले में शिकायत कर्ता के. एस. बेदी को अवगत कराया है। जिसमें भूखंड की वर्तमान प्रचलित दर 1 करोड़ 1 लाख 46 हजार 910 रुपए होने का उल्लेख किया है। जबकि अजय इंडस्ट्रीज ने पूर्व में 8 लाख 28 हजार 566 रुपए जमा कराए हैं। उस आधार पर उसे अंतर राशि 93 लाख 18 हजार 344 रुपए जमा कराने होंगे। अंतर राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में अजय इंडस्ट्रीज को आबंटित भूखंड निरस्त करने की कार्यवाही होगी।
पीडब्ल्यूडी ने किया निर्माण सम्पत्ति का मूल्यांकन
औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में स्थित भूखंड क्रमांक 19 सी पर उद्योग संचालित करने भवन का निर्माण किया गया था। लेकिन जब जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग ने अजय इंडस्ट्रीज को इसे आबंटित करने आशय पत्र जारी किया तो उसमें निर्माण सम्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया। बल्कि भूखंड क्रमांक 19 सी को एक खाली भूखंड बता दिया गया। जब इस मामले की शिकायत हुई तो आनन फानन में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों ने कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग को पत्र लिखकर निर्माण सम्पत्ति के मूल्यांकन का निवेदन किया। जिस पर लोक निर्माण विभाग ने भूखंड क्रमांक 19 सी पर निर्माण सम्पत्ति का 7 लाख 32 हजार 747 रुपए मूल्यांकन किया है। इस तरह स्पष्ट है कि निर्मित सम्पत्ति का बिना मूल्यांकन कराए ही खाली भूखंड बताकर अजय इंडस्ट्रीज को आबंटित करने का प्रयास वाले जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों ने किया था।
जांच से हुआ दूध का दूध और पानी का पानी -के.एस.बेदी
मामले में शिकायत कर्ता के. एस. बेदी ने अपनी शिकायत सही साबित होने पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि जांच से दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो गया है। श्री बेदी ने बताया कि इस पूरे मामले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद रही है। जबकि उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक ने मांगे गए मार्गदर्शन के जवाब में 19 जुलाई 2022 को ही अजय इंडस्ट्रीज को वर्तमान प्रचलित दर पर भूखंड क्रमांक 19 सी को आबंटित करने का निर्देश जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग को दिया था। इसके बावजूद 8 लाख 28 हजार 566 रुपए का आशय पत्र जारी करने से राज्य शासन को लाखों का नुकसान हो रहा था। ऐसा करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
आखिर सत्य की जीत हुई है… अतुल चंद साहू
भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अतुल चंद्र साहू ने इस मामले में शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए उचित जांच कर कार्रवाई करने की बात कही थी अतुल चंद्र साहू के अनुसार संचालक उद्योग ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र दुर्ग को निर्देशित किया था जो आवंटन किया गया है उस. भूखंड के आवंटन की अंतर की शेष राशि ली जाए उपरोक्त व्यक्ति अंतर की राशि को जमा नहीं करता है तो भूखंड तत्काल निरस्त किया जाए जिस भी अधिकारी कर्मचारी ने न्यायालय का हवाला देकर उपरोक्त व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हुए भूखंड आवंटन किया है उपरोक्त अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए अतुल चंद्र साहू के अनुसार जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी ने शासन प्रशासन को अंधेरे में रखते हुए करो रुपए का चूना लगाने का जो षड्यंत्र रचा था उस पर से पर्दा हट गया उपरोक्त अधिकारी कर्मचारी ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए राज्य शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे . अतुल चंद साहू ने कहा कि आखिर सत्य की जीत हुई हमेशा की तरह असत्य पराजित हुआ