राजधानी के हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं को कोई राहत नहीं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
बिलासपुर 20 अगस्त 2025 :- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर के फरार आरोपी तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सत्र न्यायालय से भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आरोपी कई महीनों ने फरार चल रहे हैं। सेशन कोर्ट ने पहले ही दोनों भाइयों को सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन वे नहीं आए।

हिस्ट्रीशीटर सूदखोर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे 6 अलग-अलग मामलों में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत याचिका खारिज होने के पीछे एक मुख्य वजह यह भी बताई जा रही है कि आरोपियों ने अपने आवेदन के साथ आवश्यक शपथ पत्र जमा नहीं किया था।




